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    वाशिम. कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोरोना को प्रतिबंध करने के लिए जिला प्रशासन विविध उपाय योजना कर रहा है़  कोरोना संक्रमण पर जिले की सभी शाला और महाविद्यालय अगले आदेश तक बंद रखने के आदेश जिलाधिकारी तथा जिला आपदा व्यवस्थापन प्राधिकरण के अध्यक्ष षण्मुगराजन एस. ने दिए है. 

    ओमिक्रान इस नए कोरोना वायरस का प्रकार गत कुछ दिनों में तेज गति से फैल रहा है़  विगत कुछ दिनो में राज्य में ओमिक्रान व कोविड-19 से संक्रमित मरीज बड़े पैमाने पर पाए जा रहे है़  इस वायरस का प्रसार रोकने के लिए और उस पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ आपातकालीन उपाययोजना किए जा रहे है. 8 जनवरी के सरकारी आदेश अधिक प्रभावी ढंग से अमल करने के लिए और 9 जनवरी के आदेश से जिले की सभी शाला व महाविद्यालय 15 फरवरी तक बंद रखने के आदेश जिलाधिकारी तथा जिला आपदा व्यवस्थापन प्राधिकरण के अध्यक्ष ने दिए है़ 

    शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में कक्षा पहली से 12वीं तक के शाला शुरू करने के अधिकार जिला आपदा व्यवस्थापन प्राधिकरण को दिए है़  जिले में कोविड-19 वायरस से संक्रमित होनेवालों की पाजिटिविटी रेट यह ग्रामीण भागों में 16.89 प्रश और शहरी भागों में 29.97 प्रश है. जिले का एकत्रित पाजिटिविटी रेट 22.65 प्रश है़.

    जिलाधिकारी तथा जिला आपदा व्यवस्थापन प्राधिकरण के अध्यक्ष षण्मुगराजन एस. ने संक्रमणरोग अधिनियम, आपदा व्यवस्थापन कानून व फौजदारी प्रक्रिया संहिता की धारा 144 नुसार वाशिम शहर व जिले की सभी शाला व महाविद्यालय अगले आदेश तक बंद रखने के आदेश दिए है़  इस आदेश का भंग करनेवाले व्यक्ति के खिलाफ आपदा व्यवस्थापन कानून की धारा नुसार कार्रावाई किए जाने का जिलाधिकारी तथा आपदा व्यवस्थापन प्राधिकरण के अध्यक्ष षण्मुगराजन एस. ने सूचित किया है़