दुर्घटना से बचने के लिए नियमो का पालन करे

वाशिम. जिले में शहरी भागों में सड़कों के दोनों किनारों पर अतिक्रमण होने से सड़कें संकुरी हो गई हैं. अतिक्रमण हटाने के लिए संबंधित नगर परिषद, नगर पंचायत की ओर से शीघ्र कार्यवाही की जाए. उसी प्रकार से

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वाशिम. जिले में शहरी भागों में सड़कों के दोनों किनारों पर अतिक्रमण होने से सड़कें संकुरी हो गई हैं. अतिक्रमण हटाने के लिए संबंधित नगर परिषद, नगर पंचायत की ओर से शीघ्र कार्यवाही की जाए. उसी प्रकार से दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिए अतिक्रमण हटाने के साथ ही वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने के निर्देश जिलाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा ने दिए हैं.

वे जिलाधिकारी कार्यालय के वाकाटक सभागृह में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में बोल रहे थे. इस अवसर पर उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयश्री दुतोंडे, सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग के कार्यकारी अभियंता सुनिल कलमकर, शिक्षण अधिकारी माध्यमिक तानाजी नरले, जिला यातायात शाखा के पुलिस निरीक्षक राठोड, शहर यातायात शाखा के विनायक जाधव, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण के अभियंता निलेश नलावडे आदि प्रमुखता मे उपस्थित थे.

हेल्मेट का उपयोग जरूरी
जिलाधिकारी मिश्रा ने बताया कि, दुर्घटना में प्रवण रहनेवाले ब्लैकस्पाट बाबत आगामी 31 दिसबंर तक उपाययोजना संबंधित विभाग ने करे़ राष्ट्रीय महामार्ग पर दुपहिया वाहन से चलने वाले वाहन चालक को हेल्मेट का उपयोग करना आवश्यक है. सड़कों पर पड़े गड्ढों के कारण दुर्घटना की संभावना बनी रहती है. इसलिए इन गड्ढों को बुझाने का काम संबधित विभाग ने शीघ्रता से करे़ अल्पवयीन बालक स्कूल या ट्यूशन वाहन से जाता है तो ऐसी स्थिति में बालकों के पालकों पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए और आगे से बालक वाहन नहीं चलाएंगे ऐसा लिखित में लेना चाहिए. जिससे दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सकेगा. वाहनों की नियमित रूप से जांच करना चाहिए. नियमों का उल्लघंन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश भी जिलाधिकारी ने इस बैठक में दिए है.

दुर्घटनास्पाट पर लगाएं सूचना फलक
दुतोंडे ने कहा कि, वाशिम-मालेगांव मार्ग पर बड़े प्रमाण में गड्ढे हुआ है़ जिससे इस मार्ग पर दुर्घटना की संभावना बनी रहती है. यह गड्ढे शीघ्र बुझाने की कार्यवाही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की ओर से करना चाहिए. दुर्घटनास्थल स्थानों पर सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग ने सूचना बोर्ड लगाए. शराब पीकर वाहन चलाने पर छह महिने तक वाहन चलाने का लायन्यस रद्द करने का प्रावधान होने से जिले में इस प्रकार वाहन चलाते पाए जाने पर वाहन चालक के विरोध मे यह कार्यवाही की जाएगी. इसी प्रकार से चार पहिया वाहन चलाने वाले चालक ने सीटबेल्ट लगाना बंधनकारक है. नए वाहनों का नूतनीकरण करते समय अब एक जनवरी से हल्मेट खरीदी करना बंधनकारक होकर हेल्मेट का उपयोग नही करनेवालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी.

वाहन चालकों से जुर्माने के रूप में वसूले 13 लाख
दुतोंडे ने जानकारी देते हुए बताया कि अप्रैल से नवबंर 2018 दरम्यान वाहनधारकों से 13 लाख रुपये जुर्माना के रुप में वसूल किया गया. दुर्घटना स्थल पर दुर्घटनाग्रस्तों को शीघ्र मदद मिले इसलिए 108 व 103 क्रमांक पर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कर दुर्घटना स्थल पर यह एम्बुलेंस 20 मिनट के भीतर पहुंचेगी ऐसी जानकारी स्वास्थ विभाग की ओर से दी गई.