
वाशिम. जिले के सैकड़ों गांवों में जलसमस्या की स्थिति गंभीर हो गई है़ कुछ गांवों में पानी समस्या हल करने के लिए केवल टैंकर से जलापूर्ति करना यही एक पर्याय रहा है़ इसके लिए 30 से अधिक ग्रामपंचायतों ने
वाशिम. जिले के सैकड़ों गांवों में जलसमस्या की स्थिति गंभीर हो गई है़ कुछ गांवों में पानी समस्या हल करने के लिए केवल टैंकर से जलापूर्ति करना यही एक पर्याय रहा है़ इसके लिए 30 से अधिक ग्रामपंचायतों ने पंचायत समिति मार्फत उपविभागीय स्तरों पर प्रस्ताव भी भेजे है़ं लेकिन अभी की स्थिति में जिला स्तरों पर केवल 24 प्रस्ताव प्राप्त हुए. इनमें से केवल 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है़ तो 5 प्रस्ताव त्रृटि के अभाव से प्रलंबित हो गए है़
3 मध्यम जलप्रकल्पों में 25 प्रश जलभंडारण
जिले के तीन मध्यम जलप्रकल्पों में 25 प्रतिशत के आसपास जलभंडार शेष है़ तो 109 लघु जलप्रकल्पों में से करीब 60 प्रकल्पों में पानी का मृतसंग्रह बचा हुआ है़ जिससे रिसोड, मालेगांव, मंगरुलपीर, मानोरा, कारंजा व वाशिम इन सभी 6 तहसीलों के अनेक गांवों में गंभीर जल समस्या उत्पन्न हो गई है़ पानी के लिए ग्रामीणों को दर-दर भटकना पड़ रहा है़ जिससे संबंधित ग्रामपंचायतों ने पंचायत समिति मार्फत उपविभागीय अधिकारी की ओर कुओं का अधिग्रहण समेत टैंकर से जलापूर्ति करने के लिए प्रस्ताव दिया है़
8 प्रस्तावों में से 5 प्रस्तावों में त्रृटि
इसमें टैंकर के प्रस्तावों की संख्या 30 से अधिक होकर उपविभागीय अधिकारी मार्फत जिलास्तरों पर केवल 24 प्रस्ताव प्राप्त होकर इनमें केवल 16 टैंकर के लिए मंजूरी दी गई है़ 8 प्रस्तावों में से 5 प्रस्ताव त्रृटि के अभाव से प्रलंबित हो गए है़
टैंकर मंजूरी के अधिकार उपविभागीय अधिकारी को
29 नवंबर 2018 के निर्णयानुसार सूखा घोषित किए जिले के बाबत पीने के पानी के टैंकर मंजूर करने के अधिकार आवश्यकता नुसार संबंधित उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडधिकारी को प्रदान करने के लिए विभागीय आयुक्त को प्राधिकृत किया गया है़ विभागीय आयुक्त के 8 मई के पत्र नुसार जिलाधिकारी ऋषीकेश मोडक ने जिले के कारंजा, मंगरुलपीर व वाशिम के उपविभागीय अधिकारी को टैंकर मंजूरी के अधिकार दिए है़.
विभागीय आयुक्त अमरावती के आदेशनुसार राजस्व व वन विभाग के 20 नवंबर 2018 के शासन निर्णय नुसार भविष्य में होनेवाली जलसमस्या की परिस्थिति का विचार कर पीने के पानी के टैंकर प्रस्ताव व टैंकर मंजूर करने के अधिकार इस आदेशनुसार उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडधिकारी को 30 जून 2019 तक को दिए है़ इसके अनुसार पीने के पानी के टैंकर प्रस्ताव व टैंकर मंजूर करने के अधिकार उपविभागीय अधिकारी को दिए गए है़