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    वाशिम. राज्य चुनाव आयोग ने जिला परिषद व पंचायत समितियों के रिक्त पदों के लिए उप चुनाव कार्यक्रम गत 22 जून 2021 को घोषित किया गया था़  इस के बाद 9 जुलाई 2021 को उप चुनाव कार्यक्रम के लिए स्थगिति दी गई थी. अब 13 सितंबर को आयोग ने जिला परिषद व पंचायत समिति के रिक्त पदों के लिए उप चुनाव घोषित किया है़  जिससे संबंधित क्षेत्र में चुनाव की आचार संहिता लागू की जाने की जानकारी जिलाधिकारी षण्मुगराजन एस. ने दी है. 

    जिप के 14 चुनाव विभाग व 6 पंचायत समिति के 27 निर्वाचक गणों के उप चुनाव कार्यक्रम नुसार 21 सितंबर को वैध उम्मीदवारों की सूची प्रसिध्द होगी. नामांकन पत्र का स्वीकार करना अथवा उसे  नामंजूर करने का चुनाव निर्णय अधिकारी ने दिए निर्णय विरुद्ध 24 सितंबर तक जिला न्यायाधीश की ओर अपील की जा सकेगी.

    27 सितंबर तक जिला न्यायाधीश इस अपील पर सुनवाई लेकर फैसला देंगे़ जिला न्यायालय ने निर्णय देने के बाद उम्मीदवारों की सूची 27 सितंबर को प्रसिध्द की जाएगी़  यहा पर अपील नहीं ऐसे स्थानों पर 27 सितंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवारी पीछे ली जा सकेगी. व जहा पर अपील की गई है़.

    ऐसे स्थानों पर 29 सितंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र पीछे लिए जा सकेंगे़  जहा पर अपील नहीं ऐसे स्थानों पर 27 सितंबर को दोपहर 3 बजे के बाद उम्मीदवारों की सूची प्रसिध्द करके सिम्बाल वितरण किया जाएगा. 5 अक्टूबर को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा. 6 सितंबर को मतगणना सुबह 10 बजे से होगी़  8 अक्टूबर को चुनाव हुए उम्मीदवारों की नाम प्रसिध्द की जाएगी.

    आदर्श आचारसंहिता का पालन करें 

    जि.प. चुनाव विभाग व इसके तहत पंचायत समिति के निर्वाचक गणों के उप चुनाव का कार्यक्रम घोषित हुआ है. इस अवधि में कानून, व्यवस्था अबाधित रखने के लिए व उसी प्रकार से उप चुनाव के लिए लागू की गई आचार संहिता के प्रावधान का सभी पालन करें. यह आहवान जिलाधिकारी षण्मुगराजन एस. ने किया है़  उप चुनाव संबंधित क्षेत्र में इस उप चुनाव की आदर्श आचारसंहिता लागू होकर यह चुनाव के परिनाम घोषित होते तक लागू रहेगी.