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यवतमाल. स्थानीय अतिरिक्त सहायक जिला न्यायाधीश एस.डब्ल्यू. चव्हाण ने विनयभंग के आरोपी रूई गांव निवासी विकास जायगुडे को विविध धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कारावास व जुर्माना भरने की सजा सुनाई है.

मिली जानकारी के अनुसार यवतमाल ग्रामीण थाना क्षेत्र में आनेवाले रूई गांव के विकास जायगुडे ने 14 मई 2022 में पीड़िता को घर में अकेला देख उसका विनयभंग किया. हल्ला मचाने पर जान से मारने की धमकी दी थीं. पीड़िता ने आपबीती अपनी मां को सुनाई. जिसके बाद पीड़िता की मां ने यवतमाल ग्रामीण पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. 

3 गवाहों के जांचे गए बयान

पुलिस ने मामले की जांच करने के बाद मामला न्याय प्रविष्ठ कराया. मामले में सरकारी पक्ष की ओर से 3 गवाहों के बयान दर्ज किए गए. जांच अधिकारी द्वारा पेश किए गए सबूत और पीड़ित के बयान को ग्राह्य मानते हुए अतिरिक्त सहायक जिला न्यायाधीश एस. डब्ल्यू. चव्हाण ने आरोपी विकास जायगुडे को धारा 448 अंतर्गत 1 वर्ष के कारावास की सजा व 1 हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना नहीं भरने पर 3 महीने का कारावास की सजा सुनाई.

इसके अलावा धारा 506 के तहत एक साल के कारावास की सजा व 1 हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना नहीं भरने पर 3 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा पोक्सो की धारा 8 अंतर्गत 3 वर्ष के कारावास की सजा व 5,000 रुपए जुर्माना, जुर्माना नहीं भरने पर 3 महीने के कारावास की सजा सुनाई.