ग्रिन पटाखें छोडकर जिले में दिपावली की आतिषबाजी पर लगी पाबंदी

    Loading

    • सुप्रिमकोर्ट के फैसले के पृष्ठभूमी पर जिला पुलिस अधिक्षक ने दी जानकारी
    • आतिषबाजी के लिए रात 8 से 10 का समय, अन्यथा होंगी पुलिस कारवाई

    यवतमाल. जिले में इस बार दिपावली के पर्व पर ग्रिन पटाखों को छोडकर सभी तरह के पटाखों की आतिषबाजी पर पाबंदी होंगी,बडे आवाज के पटाखों के साथ ही वायु और ध्वनी प्रदूषण फैलानेवाले सभी तरह के पटाखों की जिले में बिक्री और ईस्तेमाल नही होंगा,दिपावली के पर्व पर पर रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक का समय आतिषबाजी के लिए निर्धारित किया गया है.

    इसके अलावा अन्य समय पर आतिषबाजी करने पर स्थानिय पुलिस थाने द्वारा कारवाई की जाएंगी.एैसी जानकारी जिला पुलिस अधिक्षक डा.दिलीप पाटील भुजबल ने इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय और आदेशों की पृष्ठभूमी पर पत्रपरिषद में दी..

    एसपी.भुजबल ने बताया की 29 अक्तुबर को सर्वोच्च न्यायालय ने अर्जुन गोपाल तथा अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य के मामलें में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान अपने फैसले में पटाखों की बिक्री,आतिषबाजी पर महत्वपुर्ण निर्देश जारी किए है.

    आतिषबाजी से वायु, ध्वनीप्रदुषण बडे पैमाने पर होने से ज्येष्ठ नागरिक, छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर संभावित विपरित खतरे को ध्यान में लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में सिर्फ कम उत्सर्जन करनेवाले पटाखें और ग्रिन क्रैर्क्स श्रेणी के पटाखों के ईस्तेमाल को ही सिर्फ अनुमति दी है.

    इसके अलावा अन्य सभी तरह के पटाखों के ईस्तेमाल और बिक्री पर पाबंदी लगायी गयी है.इसके अलावा आतिषबाजी के लिए रात में आठ से दस बजे तक समय निर्धारित कीया गया है.अन्य समय पर फटाखों का ईस्तेमाल या आतिषबाजी होने पर स्थानिय पुलिस को कारवाई के अधिकार प्रदान किए गए है.

    बॉक्स

    इस बार जिले में ग्रिन क्रेकर जो की घातक अथवा रासायनिक केमिकल से नही बने होते है, उनके ईस्तेमाल की ही अनुमति होंगी, इसके अलावा पटाखों की बडी लडीयां, तेज आवाज वाले पटाखों की बिक्री और इनके आतिषबाजी पर पाबंदी लगायी गयी है.इसके अलावा ऑनलाईन तौर पर पटाखों की बिक्री, पटाखों के पार्सल भेजने समेत एैसे पार्सल भेजनेवाले ऑनलाईन कुरिअर सर्विस,फ्लीपकार्ट,अमेजन पर पटाखा व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है.

    संभावित वायु और ध्वनी प्रदुषण, घनकचरा जमा होने और घातक केमिकल, रसायनों से बनें पटाखों के कारण आम नागरिकों के जीवन और स्वास्थ्य पर होनेवाले विपरित परिणामों को ध्यान में लेकर सवोच्च न्यायालय ने नागरीकों से ग्रिन क्रेकर्स के अलावा अन्य पटाखों की आतिषबाजी टालने, इसके लिए प्रचार प्रसार तथा जनजागरण करने के निर्देश दिए है.

    नागरिक दिपावली पर्व पर केवल ग्रिन कैकर्स का ईस्तेमाल करें,सर्वोच्च न्यायालय के यह बात भी ध्यान में आयी है की पाबंदी के बाद पटाखों के नाम और पैकींग बदलकर इनकी बिक्री हो सकती है, इसे न्यायालय के निर्देशों की अवमानना मानते हुए कानुनी कारवाई की जाएंगी.एैसी जानकारी भी एसपी.भुजबल ने दी.