सावली में डिटोनेटर्स की छडें जब्त, ब्लास्टींग ट्रैक्टर ईस्तेमाल करनेवाले पितापुत्र नामजद, अवैध सागौन भी बरामद

Detonators' sticks seized , Savali, father-son nominated , , blasting tractor

    Loading

    • विस्फोटक, डिटोनेटर्स ईस्तेमाल में लापरवाही बरती

    यवतमाल. कुंआ खुदाई के लिए ईस्तेमाल किए जानेवाले डिटोनेटर विस्फोटक का ईस्तेमाल करने उचित सुरक्षा और सतर्कता न बरतने का मामला पारवा पुलिस थानाक्षेत्र के तहत आनेवाले सावली सदोबा परिसर में उजागर हुआ. इस मामलें में कारवाई करते हुए पुलिस ने श्रेणी 2 के विस्फोटक और डिटोनेटर का ईस्तेमाल कर करते समय उचित सतर्कता और नियमों का पालन न किए जाने पर 2 लोगों पर मामला दर्ज करते हुए बारुदी पदार्थ और डिटोनेटर की छडे जब्त कर ली.

    आज 25 अप्रैल को सावली सदोबा में पारवा पुलिस थाने के थानेदार विनोद चव्हाण के दस्ते ने यह कारवाई की गयी.इस मामलें में पारवा पुलिस थाने में शेख शम्मी शेख मौला 36,शेख मौला शेख ईमाम 66 दोनों निवासी सदोबा सावली इन पितापुत्र के खिलाफ दुसरे दर्जे में आनेवाले और कुंओं के ब्लास्ट के लिए ईस्तेमाल होनेवाले विस्फोटकों की खरीदी बिक्री का उचित अपडेट न रखने, सुरक्षा और निगरानी में लापरवाही बरतने का मामला दर्ज कर लिया गया.इस कारवाई के दौरान श्रेणी -2 में आनेवाली विस्फोटक और डिटोनेटर के 75 नग बरामद कर जब्त कर लिया.

    प्राप्त जानकारी के मुताबिक पारवा थानाक्षेत्र में आनेवाले सदोबा सावली निवासी शेख शम्मी शेख मौला निवासी वार्ड क्र.3 ने जिला दंडाधिकारी यवतामल से अपने मिल्कीयत के ट्रैक्टर क्रमांक एमएच 29 एम 4732 इस वाहन से कुंओं की खुदाई के लिए विस्फोटक ताबें में रखने कॉम्प्रेसर युक्त ट्रैक्र लाने ले जाने के लिए अनुमती मिलने आवेदन किया था, जिससे जिला पुलिस अधिक्षक ने पारवा पुलिस थाने को इसका स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे.

    कल 24 अप्रैल को पारवा के थानेदार एपीआय विनोद चव्हाण, एपीअय गजानन गजभारे,नायब पुलिस सिपाही हेमंत राठोड,राहुल राठोड, पुलिसकर्मी तुशाल जाधव समेत स्थल निरीक्षण करने सावली सदोबा गए थे, तब वहां पर ब्लास्टींग के लिए ईस्तेमाल होनेवाले कॉम्प्रेसरयुक्त ट्रैक्टर मालिक द्वारा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के नियम और शर्तों का उल्लंघन होने की बात ध्यान में आयी.

    साथ ही ट्रैक्टर और विस्फोटकों की सुरक्षा क लिए सतर्कता न बरते, डिटोनेटर रखने के लिए लकडी की पेटी की अलग से व्यवस्था नही की गयी थी, उसे ताला जडकर नही रखा गया था, आग, धुम्रपान से सुरक्षा का अभाव, विस्फोटकों की खरीदी बिक्री और ईस्तेमाल की जानकारी अपडेट न रखने, ट्रैक्टर में बिना अनूमती बदलाव कर उसका ईस्तेमाल करने का मामल सामने आया.

    जिससे पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम 1884 में 2008 के नियमों का उल्लंघन कलम 9 ब,12 बारी अधिनियम 1984 तथा मोटर वाहन अधिनियम की कलम 52 के तहत शेख शमी शेख मौला और उसके पिता शेख मौला शेख ईमाम के खिलाफ पारवा पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया.इस दौरान श्रेणी 2 के 75 नग डिटोनेटर्स किंमत 1500 रुपए जब्त किए गए.

    इस कारवाई को एसपी डा.दिलीप पाटील भुजबल, अपर पुलिस अधिक्षक डा.खंडेराव धरणे, एसपीओ प्रदिप पाटील के मार्गदर्शन में पारवा थाने के थानेदार विनोद चव्हाण, सावली दुरक्षेत्र के प्रभारी एपीआय गजानन गजभारे, सहायक फौजदार बालाजी ससाणे, शामसुंदन रायके, हवालदार सुरेश येलपुलवार, पुलीसकर्मी हेमंत राठोड, राहुल राठोड, तुशाल जाधव,सहायक आशिष रामटेके आदी ने अंजाम दी.

    जिले के ग्रामीण ईलाकों में किसान जलकिल्लत को दुर करने, खेती में पानी उपलब्ध हों, इसके लिए कुंओं की खुदाई करते है, इसमें वें अपने परिचित ब्लास्टींग कार्य करनेवाले कॉम्प्रेसरयुक्त ट्रैक्टर वालों से संपर्क कर कुंओं में चट्टाने फोडने बुलाते है, कुंओं की विस्फोटकों से खुदाई करते समय उचित सतर्कता न बरतने पर दुर्घटना होने की संभावना होती है. एैसे में कुंओं की खुदाई के लिए लाईसेंसधारक ट्रैक्टर मालिक से संपर्क कर उससे ब्लास्ट करवाने और आसपास के खेतीहर मजदुर, रिहाईशी ईलाके, मवेशीयों, नागरिकों की सुरक्षा के संबंध में उचित सतर्कता बरतना जरुरी है, एैसी जानकारी पारवा के थानेदार विनोद चव्हाण ने विज्ञप्ती के जरीए दी.

    अवैध सागौन भी बरामद

    इस दौरान पारवा पुलिस ने आरोपीयों के गोदाम की जांच पडताल की, तब वहां पर बिना अनुमती रखे गए सागौन के पेड बरामद हुए, इसकी जानकारी पुलीस ने वनविभाग को दी, तब यहां से सावली वनपरिक्षेत्र के वन अधिकारी अमर रिटे,वनरक्षक जनार्दन मेश्राम ने कारवाई कर 9626 रुपए किंमत का अवैध सागौन जब्त कर लिया.