लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज कराएं युवा: जिलाधिकारी अमोल येडगे

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    यवतमाल. भारत का संविधान उन सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्रदान करता है, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रत्येक नागरिक को अपने मतदान के अधिकार का सक्षम रूप से प्रयोग करना आवश्यक है. इससे पहले सभी नागरिकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका नाम मतदाता सूची में है और 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवा मतदाता सूची में अपने नाम को प्राथमिकता दें और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करें, जिला जिलाधिकारी अमोल येडगे ने अपील की.

    जिलाधिकारी येडगे जिलाधिकारी कार्यालय के राजस्व भवन में आयोजित निर्वाचन साक्षरता समिति की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे. इस अवसर पर उप जिलाधिकारी (चुनाव) डॉ. स्नेहल कनिचे, जिला खेल अधिकारी चंद्रकांत उप्पलवार, नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी सारंग मेश्राम, शिक्षा अधिकारी प्रमोद सूर्यवंशी, दीपक हाते, स्काउट गाइड की कविता पवार, गजानन गायकवाड़ सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

    जिलाधिकारी येडगे ने आगे कहा कि मतदाता सूची से नाम का विलोपन, नए नाम का पंजीकरण, नाम या पते में सुधार आदि सभी को शामिल किया गया है. नागरिकों के लिए काम को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए शिक्षा विभाग, खेल विभाग, स्काउट गाइड और एनसीसी के सहयोग से बड़ी संख्या में शिविर आयोजित किए जाने चाहिए और लोकतंत्र में मतदान के महत्व को नागरिकों को समझाया जाना चाहिए.

    नागरिक मोबाइल ऐप के साथ-साथ एनवीएसपी के माध्यम से वोटर हेल्पलाइन का उपयोग कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से घर बैठे अपना नाम व अन्य जानकारी दर्ज कर मतदाता सूची में अपना नाम पक्का करना और चुनाव से संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त करना भी संभव होगा.

    उपजिलाधिकारी (चुनाव) स्नेहल कनिचे ने मतदान पुनरीक्षण की जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पात्रता तिथि के आधार पर फोटो युक्त मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 01 जनवरी 2022 को घोषित किया गया है. 

    उनके कार्यक्रम के अनुसार, 09 अगस्त, 2021 (सोमवार) से 31 अक्टूबर 2021 (रविवार) तक दुबारा/मल्टीपल एंट्रीज, एक से अधिक एंट्रीज, तकनीकी त्रुटियों का सुधार, पोलिंग स्टेशन के अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर निरीक्षण/सत्यापन, डिविजनों/पार्ट्स की उचित तैयारी और पोलिंग बूथों को सुव्यवस्थित और प्रमाणित करना आदि.

    पूर्व निरीक्षण गतिविधियों को लागू किया जाएगा. समेकित मसौदा मतदाता सूची 1 नवंबर 2021 (सोमवार) को प्रकाशित की जाएगी. दावे और आपत्तियां स्वीकार करने की अवधि 1 नवंबर 2021 (सोमवार) से 30 नवंबर 2021 (मंगलवार) तक होगी. इस बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित दिन पर विशेष अभियान चलाया जाएगा. 20 दिसंबर 2021 (सोमवार) तक दावों और आपत्तियों का निपटारा कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 05 जनवरी 2022 (बुधवार) को किया जाएगा.

    बैठक में संबंधित अधिकारी मौजूद थे.