यवतमाल. पांढरकवड़ा के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी.बी. नाईकवाड ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे पति द्वारा पत्नी को जलाकर मारने के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वणी पुलिस थाने में दर्ज मामले में मंगलवार को आरोपी रवि शामगिर राठोड़ निवासी मेलमा रंगगाथनगर को सजा सुनाई गई है. आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और ₹5000 जुर्माने की सजा सुनाई गई है. जुर्माने की राशि शिकायतकर्ता बजाबाई कोल्हे को नुकसान भरपाई के तौर पर देने के आदेश दिए गए हैं.
वणी के शास्त्री नगर (खडबडा मोहल्ला मैलगा साधना गिरी ने आरोपी रवि शामगीर राठोड़ के लड़के के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी. पीड़िता अपने घर पर रह रही थी जब आरोपी रात में शराब पीकर घर आया, जब मृतका चूल्हे पर खाना बना रही थी तो उसे उसके चरित्र पर शक हुआ. उसके साथ झगड़ा किया और तारपीन जैसा ज्वलनशील पदार्थ एक कमरे में फेंक दिया. शरीर पर प्लास्टिक की बोतल लगी थी, वह जली हुई थी.
वणी के सरकारी अस्पताल व उसके बाद चंद्रपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया. चंद्रपुर में मौत हो गई. मृतक की मां बजाबाई शंकर कोल्हे की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था. जांच अधिकारी विजय गरड ने मामले की जांच कर मामला न्याय प्रविष्ट किया.सत्र न्यायालय में 10 गवाहों के बयान दर्ज किया गया.
सरकारी वकिल एड. प्रशांत मानकर ने प्रभावी युक्तीवाद करते हुए सबूत पेश किए. मृतक की बेटी ममता विनोद गिरी, नायब तहसीलदार गादेवार, डॉ सोनडवले, डॉ आवारी, डॉ रामटेके शादी के बयान और मृतक के मृत्यु पूर्व बयान महत्वपूर्ण साबित हुआ. मामले में पैरवी अधिकारी के रूप में पुलिसकर्मी ने काम देखा. वहीं आरोपी की तरफ से एड. सिध्दार्थ लोढा ने कामकाज देखा.