लोक अदालत में 82 आरोपियों को सजा और जुर्माना ठोंका

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    • विभीन्न मामलों में नामजद आरोपीयों को मुख्य न्याय दंडाधिकारी के कोर्ट ने सुनायी सजा

    यवतमाल. जिले के शिरपुर पुलिस थानाक्षेत्र में मई माह में हुई तीन अपराधीक मामलों के 3 आरोपीयों को मुख्य न्याय दंडाधिकारी के.के.चाफले के न्यायालय ने सजा सुनायी है.

    शिरपुर पुलिस थानाक्षेत्र में धारा 379,34 समेत जमीन राजस्व अधिनियम 1966 की कलम 48(7) तथा (8) के तहत 8 जुन 2015 को शिकायतकर्ता मंडल अधिकारी उल्हास उध्दवराव निमकर की शिकायत पर आरोपी संदिप बंडु गोवारदिपे 28 निवासी ढाकोरी तहसील वणी, रामदास गोविंदा भोपरे 68 निवासी छोटा पांढरकवडा तहसील वणी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था. इस मामलें में सुनवाई पुरी होने के बाद 31 मई को इन आरोपीयों कों मामलें में दोषी करार देकर उन्हे 1 वर्ष साधारण कारावा और 1 लाख रुपए द्रव्य जुर्माना तथा इसे न भरने पर 3 माह साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी.

    कोर्ट उठने तक  भी मिली आरोपीयों को सजा

    उसी तरह विशेष न्यायदंडाधिकारी के.के.चाफले के कोर्ट में आरोपी नितीन उमाजी खोब्रागडे के खिलाफ दर्ज मामले में न्यायालय ने उसे भादंवी कलम 279,337 के तहत दोषी करार देते हुए उसे न्यायालय उठने तक साधारण कारावा और 15 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने पर साधारण कारावास की सजा सुनायी.उसके खिलाफ गोपाल गणेश मांडवगडे निवासी चंद्रपुर की शिकायत पर उपरोक्त मामला दर्ज था, जिसपर सुनवाई पुरी कर यह सजा सुनायी गयी.

    इसके अलावा शिरपुर थाने में कल्पना महादेव येरगुडे निवासी कुरई तहसील वणी द्वारा दर्ज शिकायत के बाद इसी न्यायालय में मामला चल रहा था, जिसपर सुनवाई पुरी करने के बाद आज न्यायालय ने कलम 294,32,506,2, के तहत मामलें में नामजद आरोपी दत्ता महादेव येरगुडे 36 निवासी कुरई तहसील वणी को दोषी करार देकर उसे भी न्यायालय उठने तक सजा और 1 हजार रुपए जुर्माना, यह न भरने पर 15 दिन साधारण कारावा की सजा सुनायी.

    विभीन्न मालों के 82 आरोपीयों को सजा और जुर्माना 

    मई माह में हुई लोकअदालत में शिरपुर पुलिस थाने में धारा 269 के तहत नामजद 2 आरोपीयों और कोटपा कानून की कम 6 (ब),24 के तहत नामजद 37 आरोपीयों नें सजा कुबुल कर उन्होने 200 रुपए जुर्माना भरा, इसके अलावा महाराष्ट्र जुगार कानुन की कलम 12 अ, ब,के 3 मामलों में 9 आरोपीयों को प्रति आरोपी 2 हजार रुपए जुर्माना और इसे न भरने पर 5 दिनों की कारावास की सजा सुनायी गयी, जबकी मोटरवाहन कानुन के तहत नामजद 2 आरोपीयों को 2 हजार रुपए जुर्माना इस तरह 82 मामलों में लोक अदालत में सजा तथा जुर्माना ठोंका गया.

    इन मामलों में कारवाई को जिला पुलिस अधिक्षक डा.दिलीप पाटील-भुजबल,अपर पुलिस अधीक्षक डा.खंडेराव धरणे,उपविभागीय पुलिस अधिकारी संजय पुजलवार के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक गजानन करेवाड, पुलिस उपनिरीक्षक रामेश्वर कांडुरे के नेतृत्व में कारवाई की गयी.