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    यवतमाल. यवतमाल जिले की 6 में 5 नगरपंचायतों में ओबीसी प्रवर्ग की 18 सीटों पर चुनावों को लेकर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है. आज ओबीसी राजनितीक आरक्षण पर राज्य सरकार की अपील सुप्रिम कोर्ट द्वारा खारीज की गयी.

    जिससे जिले में ओबीसी आरक्षण के तहत इस प्रवर्ग के लिए छूटी सीटों पर चुनावों को लेकर जिला चुनाव प्रशासन द्वारा आयोग के अगले निर्देशों की राह तकी जा रही थी.लेकिन इस बारे में चुनाव आयोग और सरकार से किसी तरह के निर्देश नही मिलें, एैसी जानकारी प्रशासनिक स्तर पर दी गयी.यवतमाल जिले की 6 नगरपंचायतों के लिए 21 दिसंबर को मतदान होंगा.इससे पहले उपरोक्त आरक्षण मुददे पर राज्य सरकार और चुनाव आयोग के निर्देशों पर चुनाव लडने के ईच्छुक उमीदवारों की निगाहें टिकी हुई है.

    बता दें की चुनाव आयोग द्वारा स्थानिय निकायों के चुनावों के तहत राज्य में 105 और यवतमाल जिले में 6 नगरपंचायतों के चुनावी कार्यक्रम की घोषणा के बाद नामांकन पर्चे दाखिल करने के अंतीम दिन ओबीसी प्रवर्ग के आरक्षण के जुडे मुददे पर सुप्रिम कोर्ट का फैसला आया था, जिससे कलंब, रालेगांव, मारेगांव, बाभुलगांव इन नगरपंचायतों में ओबीसी आरक्षण के तहत छुटी 18 सीटें पर नामांकन पर्चे दाखिल नही करवाए गए थे.

    तो दुसरी ओर आज 15 दिसंबर को सुप्रिम कोर्ट के फैसले पर राज्य सरकार पुर्नविचार की अपील खारीज हो गयी, जिससे अब यवतमाल जिले में ओबीसी प्रवर्ग को 27 फिसदी राजनितीक आरक्षण के तहत 18 सीटों के चुनावों पर क्या निर्णय होंगा, इस ओर सभी का ध्यान टिका हुआ है.

    उल्लेखनिय है की आज सुप्रिम कोर्ट ने ओबीसी राजनितीक आरक्षण के संदर्भ में अगली सुनवाई 17 जनवरी को होने का निर्णय दिया.साथ ही अगली सुनवाई 17 जनवरी को होने तक स्थानिय निकायों के टालने,या वर्तमान में जारी चुनाव प्रक्रिया के दौरान ओबीसी आरक्षण के तहत रिजर्व किए गए प्रभाग खुले कर वहां पर चुनाव लेंने या इन चुनावों को स्थगित करें.यह 2 विकल्प सरकार को दिए है.

    आज ही इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है, लेकिन इस संदर्भ में चुनाव आयोग से कोई पत्र नही मिला है, साथ ही इस बारे में वरिष्ठ स्तर पर कोई चर्चा हुई है,आयोग के आदेशों के मुताबिक चुनावी प्रक्रिया होंगी. सतीश गावंडे सीओ.न.पं.विभाग,यवतमाल