Vaccination

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    • सभी सरकारी, निजी दुकानकर्मीयों कों टिकाकरण अनिवार्य
    • विभीन्न कामों के लिए आनेवाले, अभ्यागत, निमंत्रितों भी टिका लगा होना जरुरी
    • टिका प्रमाणपत्र की कॉपी साथ रखने की दी सुचना
    • सब्जीमंडी, बाजारों के विक्रेता टिका प्रमाणपत्र साथ रखें

     

    यवतमाल. दक्षिण अफ्रिका, बोस्टवाना,नेदरलँड तथा युरोप के कुछ देशों में ‘ओमिक्रॉन’ नामक विषाणु का तेजी से प्रभाव बढ रहा है, इसे ध्यान में लेकर प्रतिबंधात्म्क उपाययोजना कर सतर्कता बरतना जरुरी हो चुका है, इस पर जिला प्रशासन नियोजन और कारवाई कर रहा है.

    कोरोना पर नकेल कसने और प्रादुर्भाव रोकने टिकाकरण ही सबसे अच्छा उपाय है, विश्वभर में वैज्ञानिक भी टिकाकरण के बाद कोरोना से होनेवाले बिमारीयों और इसके प्रसार पर प्रतिबंध लगता है, एैसी जानकारी दे रहे है, जिससे जिले में कोरोना प्रतिबंध और उसपर उपाय के लिए कोविड टिकाकरण को गति देना जरुरी है, जिससे जिलाधिकारी अमोल येडगे ने सरकारी उसी तरह विभीन्न निजी आस्थापनाओं को टिकाकरण करना अनिवार्य करने का आदेश जारी किया गया है.

    जिलाधिकारी येडगे द्वारा जारी आदेश के मुताबिक जिले में भी सरकारी, निमसरकारी कार्यालय, बैंक, कृषी उपजबाजार मंडी, महामंडल, निजी दफ्तर, सभी प्रकार की शालाएं, शिक्षा संस्था, कोचिंग क्लासेस, अभ्यासिका, ग्रंथालय, में सभी अधकारी, कर्मचारीयों को टिका लगाना अनिवार्य किया गया है, इसपर अमल के लिए संबंधित कार्यालय के प्रमुख को जिम्मेदार होंगे.इन स्थानों पर आनेवाले अभ्यागत, सभा में मौजुद रहनेवाले निमंत्रीत, कार्यक्रम में शामिल नागरिकों को कोविड टिका लगाना जरुरी होंगा.

    जिलाधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेशों के मुताबिक सभी मॉल,थिएटर,नाट्यगृह, मंगल कार्यालय,सांस्कृतिक सभागृह,रेस्टॉरंट, हॉटेल, खेलसंकुल, किराणा,सलून तथा विभीन्न प्रकार की सभी आस्थापनाओं पर काम करनेवाले संचालक,कर्मचारी ने टिका लगाना अनिवार्य होंगा.

    इसका प्रमाणपत्र मोबाईल में सॉफ्ट या हार्ड कॉपी पास में रखने, काम करनेवाले कर्मीयों ने टिका लगाने से जुडी जानकारी, पहला डोज, दुसरा डोज लेने की तारिख, आदी जानकारी देने प्रवेश के पास बोर्ड लगाने, दुकानों में ग्राहकों को सेवा देते समय टिके की जानकारी लेकर प्राथमिकता से सेवा देने की सुचना देने के निर्देश दिए गए है.

    जिले में सभी निजी वाहनालक, क्लीनर, को भी टिका लगाना जरुरी कीया गया है.इसके अलावा सब्जीमडी, बाजार में सभी विक्रेताओं को टिका लगाने और इसका प्रमाणपत्र साथ रखने के लिए संबंधित स्थानिय प्राधिकरण को कारवाई की सुचना दी गयी है.

    टिका लगाने के अलावा कोविड अप्रोप्राईट बिहेवियर  के तहत मास्क का पुरे समय सभी सरकारी कार्यालयों और दुकानों में, सार्वजनिक स्थानों पर ईस्तेमाल अनिवार्य किया गया है, इस बारे में सरकारी आदेशों के मुताबिक जुर्माने की कारवाई पर प्रशासन द्वारा अमल होंगा,एैसी जानकारी जिलाधिकारी अमोल येडगे ने दी है.