Indian-origin Singaporean jailed for 3 weeks, fined in drunk-driving case
प्रतीकात्मक तस्वीर

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आर्णी: गालीगलौज करने पर जवाब पूछनेवाले पडोसी की हत्या किए जाने का अपराध साबित होने पर आरोपी भाईयों में से एक को आजीवन और दूसरे को दस साल के कारावास की सजा सुनायी है. दारव्हा के जिला न्यायाधीश 1 व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. बी. भस्मे ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया.  

गणेश रामभाउ मोरे व शुभम रामभाऊ मोरे ( 19) दोनों रहनेवाले सुकली यह सजा सुनाए गए भाईयों के नाम है. 30 मार्च 2020 में शाम  7.30 बजे के करीब मृतक सूर्यकांत साहेबराव वासरवाड के घर समीप सुकली में उक्त घटना घटित हुई थीं. इस समय आरोपी गणेश ने एक समुदाय को लेकर गालीगलौज की थी. इस दौरान मृतक सूर्यकांत ने  गणेश को समुदाय को लेकर गालीगलौज करने से टोका था. जिसके बाद गणेश ने उसको पीटते हुए जेब से चाकू निकाला. उक्त चाकू साहबराव की पत्नी ने छिन लिया.

इसके बाद आरोपी शुभम को महिला ने घर जाने को कहा. लेकिन आरोपी शुभम  चाकू लेकर ट्रैक्टर के पीछे से पहुंचा और साहबराव पर पीठ पीछे से हमला कर घायल किया. पिता को मारते हुए देख मृतक बेटा सूर्यकांत दौडते हुए आया और अपने घायल पिता को उठाने लगा. तभी गणेश ने सूर्यकांत के सीने पर चाकू से वार किया. जिसमें सूर्यकांत की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. घटना की शिकायत मृतक की बहन विद्या पटलवाड ने 30 मार्च 2020 को आर्णी पुलिस थाने में दर्ज करायी.

पुलिस ने आरोपी भाईयों पर अपराध दर्ज कर जांच करने के बाद दोषारोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया. मामले में जांच अधिकारी पुलिस निरीक्षक प्रमोद उलेमाले ने जांच पूर्ण की. मामले में सरकारी पक्ष की ओर से 11 गवाहों के बयान दर्ज किए गए. आरोपी की तरफ से एक गवाह का बयान दर्ज किया गया.

मामले में प्रत्यक्ष गवाह, मेडिकल दस्तावेज व सरकारी पक्ष की दलीलें सुनने के बाद दारव्हा के जिला न्यायाधिश-1 व अतिरिक्त सत्र न्यायाधिश ए. बी. भस्मे ने आरोपी गणेश  मोरे को आजीवन कारावास व  2 हजार दंड के अलावा शुभम मोरे को दस साल कारावास की सजा सुनायी. मामले में सरकारी पक्ष की ओर से सरकारी अभियोक्ता अमोलकुमार राठोड ने काम संभाला. इस काम में पैरवी अधिकारी  राजेश जाधव  व गजानन भगत ने सहयोग दिया.