cinemas hall corona rules
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    चंडीगढ़. पंजाब सरकार ने प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिये लागू सप्ताहांत एवं रात्रि कर्फ्यू को हटाते हुये कॉलेज, सिनेमा हॉल, मॉल, रेस्त्रां, बार एवं जिम को खोलने की अनुमति दी है, हालांकि इनमें उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलेगा जिन्होंने कोविड निरोधक टीके की कम से कम एक खुराक ले ली है । प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति में सुधार को देखते हुये बंद परिसर में 100 लोगों के जबकि खुले में 200 लोगों के एकत्र होने की अनुमति दे दी है। प्रदेश में संक्रमण दर गिर कर 0.4 फीसदी पर आ गयी है। हालांकि, स्कूल अभी बंद रहेंगे ।

    मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रदेश पुलिस को उन राजनेताओं के खिलाफ चालान जारी करने का निर्देश दिया है जो कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं अथवा रैली या धरना आयोजित करते हैं । सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कॉलेज, कोचिंग सेंटर एवं सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को संबंधित उपायुक्तों के निर्देश के बाद खोलने की अनुमति होगी और इसमें उन्हीं शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों तथा छात्रों को प्रवेश की अनुमति होगी जिन्होंने दो सप्ताह पहले कोविड टीके की कम से कम एक खुराक ली हो ।

    इसमें कहा गया है कि सिनेमा हाल, माल, रेस्त्रां, बार, स्पा, स्वीमिंग पूल, खेल परिसर, जिम, संग्रहालय एवं चिड़ियाघर को भी खोले जाने की अनुमति होगी लेकिन इसकी शर्त यह होगी कि इनमें काम करने वाले कर्मचारी और आगंतुक कोविड टीके की कम से कम एक खुराक ले चुके हों ।

    पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिये सप्ताहांत के अलावा रोज रात आठ बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लगाया था । कोविड स्थिति की समीक्षा करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 जुलाई को स्थिति की समीक्षा एक बार फिर से की जायेगी । उन्होंने प्रतिबंधों में छूट दिये जाने की घोषणा करते हुये कहा कि मास्क का इस्तेमाल सुनिश्चित कराया जाये ।

    प्रदेश में आठ जुलाई तक ब्लैक फंगस संक्रमण के 623 मामले होने का हवाला देते हुये मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग से ऐसे मरीजों के इलाज में सहायता के लिये एक प्रस्ताव तैयार करने को कहा । विभाग ने बैठक में बताया कि ब्लैक फंगस के 623 में से 67 मामले प्रदेश से बाहर के हैं । (एजेंसी)