बिहार के महाबोधि मंदिर ब्लास्ट में सजा का ऐलान, अदालत ने तीन दोषियों को दी उम्रकैद की सजा

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    पटना: बिहार के गया स्थित महाबोधि ब्लास्ट मामले में नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी की विशेष अदालत ने दोषियों के खिलाफ सजा का ऐलान कर दिया है। शुक्रवार को एनआईए की विशेष अदालत ने बम ब्लास्ट में दोषी तीन दोषियों को जहां उम्र कैद की सजा सुनाई वहीं, पांच को 10-10 के लिए जेल में भेज दिया है। आठों दोषी आतंकवादी संगठन जमात-उल मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) के सदस्य हैं।

    राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एएनआई) के अनुसार जिन लोगों को इस मामले में दोषी करार दिया गया है उनके नाम पैगंबर शेख, अहमद अली, नूर आलम मोमिन, आदिल शेख, दिलवर हुसैन, अब्दुल करीम, मुस्तफिजुर रहमान और आरिफ हुसैन हैं। यह मामला महाबोधि मंदिर के अंदर और मंदिर परिसर के आस-पास तीन आईईडी लगाने का है। 

    ज्ञात हो कि, 7 जुलाई 2013 को भारत के बोधगया में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल, महाबोधि मंदिर परिसर में और उसके आसपास दस बमों की एक श्रृंखला में विस्फोट हुआ। विस्फोटों में दो बौद्ध भिक्षुओं समेत पांच लोग घायल हो गए। एक ओर जहां मंदिर के अंदर सिलसिलवर बम ब्लास्ट हुए थे, वहीं गया के कई स्थानों पर बम निरोधक दस्तों ने तीन अन्य बॉम्ब्स को निष्क्रिय कर दिया था।