lockdown
File Photo

    Loading

    गुवाहाटी: असम सरकार (Assam Government) ने कोविड-19 के मामलों (Cases)और संक्रमण (Infections) की दर में गिरावट के चलते चौबीस घंटे का कर्फ्यू  (curfew) सोमवार को हटा लिया और राज्यभर में पूर्ण निषिद्ध क्षेत्रों को खोल दिया। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से ग्रामीण और शहरी इलाकों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए,  जो मंगलवार सुबह पांच बजे से प्रभावी होंगे तथा आगे के आदेश तक जारी रहेंगे।

    मुख्य सचिव जिष्णु बरुआ की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि,  राज्य में अब 24 घंटे का कर्फ्यू नहीं रहेगा। लखीमपुर और गोलाघाट जिलों में संक्रमण की दर मध्यम हो गई है इसलिए वहां दोपहर दो बजे से अगले दिन सुबह पांच बजे तक आंशिक कर्फ्यू रहेगा। बाकी 30 जिलों में शाम पांच बजे से अगले दिन सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा।

    प्राधिकरण की ओर से पहले जारी किये गए दिशा निर्देशों में कहा गया था कि, किसी भी क्षेत्र में पिछले सात दिन में यदि कोरोना वायरस संक्रमण के दस से ज्यादा मामले पाए जाते हैं तो उसे पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया जाएगा। सोमवार को जारी निर्देश में कहा गया कि अभी राज्य में कोई पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र नहीं है।

    नए दिशानिर्देश में कहा गया कि,  गोलाघाट और लखीमपुर जिलों में सभी कार्यस्थल, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, रेस्तरां, होटल, रिजॉर्ट, ढाबे तथा खाने पीने के अन्य स्थल, शोरूम, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस अपराह्न एक बजे तक खोले जा सकते हैं तथा अन्य जिलों में शाम चार बजे तक इन्हें खोला जा सकेगा। आदेश के अनुसार सभी अंतर जिला परिवहन सेवाएं और लोगों का आवागमन बंद रहेगा लेकिन सामान की आवाजाही जारी रहेगी।