पटना. बिहार सरकार (Bihar Government) ने शराब माफियों (Liquor Mafia) पर नकेल कसने और शराबबंदी (Liquor Ban) को पूरी तरह सफल बनाने के लिए बड़ा कदम उठा लिया है। ताकि शराब पीने वालों पर रोक लगाई जा सके। सरकार ने पहली बार शराब पीने वालों पर 2,000 रूपये से 5,000 रूपये तक का जुर्माना और दूसरी बार शराब पीने वालों को एक साल का कारावास देने का फैसला किया है। इसकी जानकारी बिहार कैबिनेट अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय कुमार (Sanjay Kumar) ने दी।
संजय कुमार ने कहा, “अगर कोई व्यक्ति पहली बार शराब पीते हुए पकड़ा जाता है तो न्यूनतम 2,000 रुपये से अधिकतम 5,000 रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा। अगर वो व्यक्ति जुर्माना नहीं दे पाएगा तो उसे 30 दिनों का कारावास दिया जाएगा।”
If a person is caught drinking alcohol for the first time, he/she will be fined Rs 2000-Rs 5000. If he/she doesn’t pay fine,he/she to undergo 30-days imprisonment. If a person is caught drinking alcohol for 2nd time,he/she to undergo 1 yr imprisonment:ACS Education &Cabinet,Bihar pic.twitter.com/AI8zTuaZDI
— ANI (@ANI) April 4, 2022
उन्होंने कहा, “दंड देकर छूट जाना अभियुक्त का अधिकार नहीं होगा, अगर अभियुक्त पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर रहा है तो कार्यपालक दंडाधिकारी अर्थदंड न लगाकर 30 दिन का कारावास भी दे सकता है। दूसरी बार पकड़े जाने पर अर्थदंड नहीं लेकर अनिवार्य रूप से एक वर्ष की अवधि के लिए कारावास दिया जाएगा।”
इससे पहले, बिहार विधानसभा ने 30 मार्च को निषेध एवं उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक, 2022 को पारित किया था। जिसके तहत राज्य में पहली बार शराबबंदी कानून को कम सख्त बनाया गया है। संशोधित कानून के अनुसार, पहली बार अपराध करने वालों को जुर्माना जमा करने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट से जमानत मिल जाएगी और यदि अपराधी जुर्माना राशि जमा करने में सक्षम नहीं है तो उसे एक महीने की जेल का सामना करना पड़ सकता है।