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    बेंगलुरु: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष डी के शिवकुमार (DK Shivakumar) और अन्य लोगों के खिलाफ धन शोधन रोधी कानून के तहत आरोप पत्र (Charge Sheet) दाखिल किया है। ईडी के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

    शिवकुमार ने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित करार देते हुए कहा कि राज्य में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनके खिलाफ सभी ‘राजनीतिक हथकंडों’ का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि आरोपपत्र उन लोगों को खत्म करने की योजना का हिस्सा है, जिनसे सत्ताधारी सरकार डरती है और उसे लगता है कि वे लोग राजनीतिक रूप से उसके लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि जो लोग सरकार के सामने नहीं झुके उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं।

    कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, ‘‘कुछ राष्ट्रीय चैनलों की रिपोर्ट से मुझे पता चला है कि ईडी ने आरोपपत्र दाखिल किया है। उन्होंने इसे अदालत में जमा कर दिया है, हमें अभी तक उसकी एक प्रति नहीं दी गई है। अदालत हमें उसकी प्रति देगी। आमतौर पर आरोपपत्र को जिस दिन मुझे जेल हुई थी, उस दिन से 60 दिनों के भीतर दाखिल किया जाना था, लेकिन उन्होंने तीन से साढ़े तीन साल के समय के दौरान बड़े पैमाने पर जांच के बाद इसे दाखिल किया है।”

    उन्होंने यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्हें देश के कानून में विश्वास है और वह इसका पालन करेंगे। शिवकुमार ने कहा, ‘‘आरोपपत्र आने दीजिए, वे कोई नयी चीजें नहीं बना सकते। हालांकि, आयकर विभाग ने कानून और उच्चतम न्यायालय के फैसलों को दरकिनार कर मेरे खिलाफ नए आरोप तय किए थे।”

    शिवकुमार ने आरोप लगाया कि अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले उनके खिलाफ सभी राजनीतिक हथकंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं ने कुछ चीजें कही थीं और तदनुसार सारी चीजें अब वैसी ही हो रही हैं। उन्होंने दोबारा जेल जाने के सवाल पर कहा, ‘‘भाजपा के नेता अब अदालत, न्यायाधीश, पुलिस और जांच अधिकारी बन गए हैं, उन्हें जो करना है करने दें।” 

    अधिकारियों के मुताबिक, अभियोजन पक्ष की ओर से यह आरोपपत्र दिल्ली की एक अदालत के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। ईडी ने सितंबर 2018 में शिवकुमार और अन्य लोगों के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया था। यह मामला कथित कर चोरी और हवाला सौदे को लेकर बेंगलुरु की एक अदालत में शिवकुमार और अन्य के खिलाफ दायर आयकर विभाग के आरोपपत्र पर आधारित था।

    आयकर विभाग ने शिवकुमार और उनके सहयोगी एस के शर्मा पर तीन अन्य आरोपियों की मदद से हवाला माध्यमों से नियमित रूप से बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी का लेन-देन करने का आरोप लगाया है। ईडी ने 60 वर्षीय शिवकुमार को इस मामले में 2019 में गिरफ्तार किया था। इसके अलावा ईडी ने इस मामले में शिवकुमार की बेटी ऐश्वर्या और कांग्रेस विधायक लक्ष्मी हेब्बलकर समेत कई अन्य लोगों से भी पूछताछ की थी। शिवकुमार इस मामले में इस समय जमानत पर हैं। (एजेंसी)