Entry of devotees allowed at all religious places in Jharkhand

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    ओमप्रकाश मिश्र 

    रांची. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) की अध्यक्षता में आपदा प्रबंन्धन की हुई एक बैठक में कोविड-19 (COVID-19) के चलते लगाये कई प्रतिबंधों (Restriction) से आम लोगों को निज़ात दिलाने का निर्णय लिया गया। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, सभी धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई पर धार्मिक स्थलों में कार्यरत लोगों संचालन से जुड़े सभी संबंधित व्यक्ति जैसे पुजारी, पंडा, इमाम, पादरी जैसे लोगों को कम से कम एक टीका लेना अनिवार्य होगाl जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित धार्मिक स्थल जैसे देवघर स्थित बाबा धाम मंदिर इत्यादी में ई-पास (E-Pass) के माध्यम से अधिकतम 100 व्यक्ति एक घंटे में प्रवेश कर सकेंगे। धार्मिक स्थल पर स्थान की 50% क्षमता में एकत्रित होने की अनुमति दी गई, जबकि 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों के प्रवेश पर रोक जारी रखा गया है। 

    सामाजिक दूरी बनाना अनिवार्य होगा। बिना मास्क के प्रवेश वर्जित होगा। मास्क लगातार लगाये रखने का निर्देश पारित किया गया। दुर्गा पूजा पंडाल के निर्माण की अनुमति दी गई। पर पंडाल में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्णय लिया गयाl पंडाल में एक समय में क्षमता का 50% या 25 से अधिक व्यक्ति ( जो कम हो) के एकत्रित होने पर रोक रहेगी। 

    मेला के आयोजन पर प्रतिबंधित लगा रहेगा

    मेला के आयोजन पर प्रतिबंधित लगा रहेगा। पंडालों में रखी जाने वाली मूर्तियों की अधिकतम ऊंचाई 5 फीट होगी और कोई तोरण या स्वागत द्वार नहीं बनेगा। पंडाल किसी थीम पर आधारित नहीं होगा। पंडाल को  तीन तरफ़ से घेरे जाने का निर्देश दिया गया है । भोग वितरण पर रोक लगा दिया गया है। पूजा समिति द्वारा आमंत्रण पत्र वितरित नहीं करने के भी निर्देश जारी किये गए है। आवश्यक रोशनी को छोड़ कर आकर्षक रोशनी प्रतिबंधित होगी। संस्कृतिक कार्यक्रम जैसे गरबा, डांडिया इत्यादि प्रतिबंधित रहेंगे। खाने-पीने की कोई दुकान या ठेला आसपास नहीं लगेगा। 

    नहीं निकलेगा विसर्जन जुलूस

    विसर्जन जुलूस नहीं निकलेगा। जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थान पर विसर्जन किया जाएगा। पंडाल में किसी भी समय कोई व्यक्ति बिना मास्क के नहीं होगा। इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र में कॉलेज में स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा के सभी वर्ष की ऑफलाइन कक्षा की अनुमति दी गई। स्कूल में 6 से 8 तक ऑफलाइन कक्षा की अनुमति दी गई। सभी खेल कूद की गतिविधियों की बगैर दर्शक के आयोजन की अनुमति दी गई। बार और रेस्तरां को 11 बजे रात तक खोलने की अनुमति दी गई।