अपात्र व्यक्ति 30 अक्टूबर तक सरेंडर करें राशन कार्ड, नहीं तो होगी कार्रवाई

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    ओमप्रकाश मिश्र 

    रांची. झारखंड सरकार (Jharkhand Government) ने वैसे लोगों को चेतावनी देते हुए राशन कार्ड (Ration Card) सरेंडर करने का निर्देश जारी किया है जिन लोगों ने राशन कार्ड की पात्रता की शर्तों को पूरा किए बगैर राशन कार्ड बनवा रखा हैI इस विषय पर रांची (Ranchi) जिला प्रशासनिक अधिकारीयों की एक समीक्षा बैठक संपन्न हुई, जहां यह निर्णय लिया गयाI जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है कि वैसे व्यक्ति जिन्होंने अपात्र होते हुए भी अपना राशन कार्ड बनवा रखा है वो जल्द से जल्द स्वेच्छा से अपना राशन कार्ड जमा कर दें, नहीं तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जायेगी। 

    बैठक में लिए गए निर्णय में यह कहा गया है कि जो लोग स्वेच्छा से अपना राशन कार्ड सरकार के समक्ष समर्पित करेंगे उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। बैठक में यह भी कहा गया कि जरुरतमंदों को योजना का लाभ मिले, जो व्यक्ति संपन्न हैं और राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं वो अपना राशन कार्ड स्वेच्छा से जिला आपूर्ति कार्यालय में जमा कर दें, नहीं तो जिला प्रशासन द्वारा वसूली और कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

    सोना-सोबरन धोती, लुंगी और साड़ी वितरण योजना की समीक्षा

    बैठक में सरकार द्वारा चलाई जा रही सोना-सोबरन धोती, लुंगी और साड़ी वितरण योजना की भी समीक्षा की। जहां सरकारी प्रयोगशाला से जांच के बाद विशिष्टयों के आधार पर आपूर्ति की गई धोती, लुंगी और साड़ी का वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। पंचायत स्तर/वार्ड स्तर पर पूर्व निर्धारित तिथि पर समारोह के माध्यम से लाभुकों के बीच सामग्री का वितरण किया जायेगा। इसके लिए तिथि और समय,स्थल की सूचना सभी जन प्रतिनिधियों को देते हुए दिनांक 15 नवम्बर 2021 तक वितरण करना सुनिश्चित किया गया है। झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत हरा राशन कार्ड बनाये जाने की समीक्षा करते हुए निर्देश जारी किया गया है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी 15 अक्टूबर 2021 तक लॉगिन में लंबित, अहर्ता  रखने वाले आवेदनों को स्वीकृत करें। बैठक में  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत् आवंटित राशन सामग्री का शतप्रतिशत वितरण अपने-अपने क्षेत्र/वार्ड के लाभुकों के बीच निर्धारित मात्रा एवं मूल्य पर उसी माह में कराने का सख्त निदेश भी दिया गया। समाहरणालय स्थित उपायुक्त सभागर में आयोजित बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी अल्बर्ट बिलुंग, सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पणन पदाधिकारी और प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी उपस्थित थे।