Rahul Gandhi
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रांची: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की झारखंड में ‘मोदी उपनाम मामले (Modi Surname Case) में बुधवार (3 मई) को बड़ा झटका लगा है। रांची की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी की मामले में व्यक्तिगत पेशी की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। 

राहुल गांधी के खिलाफ रांची में प्रदीप मोदी नाम के व्यक्ति ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था।  इस मामले में राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक पुष्पा सिन्हा पेश हुए, जबकि, राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने बहस की। हालांकि  इस मामले को लेकर अभी तक विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। 

सूरत कोर्ट से मिली 2 साल की सजा

जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले गुजरात के सूरत कोर्ट से मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दो साल कारावास की सजा सुनाई गई। जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता चली गई। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष इन दिनों 0 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी प्रचार अभियान में ताकत लगा रहे है।