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    -ओमप्रकाश मिश्र 

    रांची : झारखंड लोक सेवा आयोग, रांची (Jharkhand Public Service Commission) द्वारा संयुक्त सहायक अभियंता, (असैनिक/यांत्रिक) सीधी भर्ती मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा (Exam) की तिथि और समय निर्धारित कर दी गयी है I परीक्षा से सम्बन्धित सभी आवश्यक निर्देश (Instructions) भी जारी कर दिए गए है I परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा के आयोजन को लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक रांची द्वारा पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षा केंद्र पर भीड़ लगाकर विधि व्यवस्था भंग करने की आशंका को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची द्वारा परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है। परीक्षा के लिए तारीख और समय इस प्रकार निर्धारित किये गए है।

    दिनांक 22 अक्टूबर 2021 को द्वितीय पाली में परीक्षा 02:00 बजे अपराह्न से 04:00 बजे अपराह्न एवं दिनांक 23 अक्टूबर 2021 को प्रथम पाली में 10:00 बजे पूर्वाह्न से 12:00 बजे मध्याह्न एवं द्वितीय पाली में अपराह्न 02:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तथा 24 अक्टूबर 2021 को प्रथम पाली में 10:00 बजे पूर्वाह्न से 01:00 बजे अपराह्न एवं द्वितीय पाली में अपराह्न 02:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक 18 विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी।

    परीक्षा से सम्बंधित जारी आवश्यक निर्देश इस प्रकार  है

    • सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों, सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा नहीं होना।
    • किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार  नहीं करना।
    • सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल रिवॉल्वर, बम, बारूद आदि लेकर नहीं चलना।
    • सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा भाला आदि लेकर नहीं  चलना।
    • किसी प्रकार की बैठक या आम सभा का आयोजन नहीं करना। आदि शामिल है इसके अलावा  निषेधाज्ञा भी लागु की जाएगी 
    • परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में यह निषेधाज्ञा दिनांक 22 अक्टूबर 2021 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 07:00 बजे एवं दिनांक 23 अक्टूबर 2021 को प्रातः 07:00 बजे से अपराह्न 07:00 बजे तक तथा दिनांक 24 अक्टूबर 2021 को प्रातः 07:00 बजे से अपराह्न 08:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।