रांची. झारखंड (Jharkhand) में कोरोना वायरस (Coronavirus) के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। जिसके चलते हेमंत सोरेन सरकार (Hemant Soren) ने राज्य में कई पाबंदियों में ढील देने का फैसला किया है। सरकार ने 1 अगस्त से राज्य में स्कूलों और कॉलेजों (School-Colleges) को खोलने के अलावा वीकेंड लॉकडाउन (Weekend Lockdown) में भी राहत देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।
Offline classes in Jharkhand for students from std 9-12 permitted till 12pm only, they'll be allowed only after permission from parents. Hotels & restaurants will open till 10 p.m. on Sunday; other essentials like grocery shops, fruit shops, dairies will be allowed till 8 pm only pic.twitter.com/B91WyBoP9r
— ANI (@ANI) July 30, 2021
- राज्य के सभी जिलों में सभी दुकानें रात 8 बजे तक खुल सकेंगी।
- रेस्तरां और बात 10 बजे तक खुल सकेंगे।
- सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 100% मानव संसाधन के साथ खुल सकेंगे।
- शनिवार की शाम 8 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें (सब्जी-फल-किराना/रेस्तरां/बार/खाने पीने की सामग्री और आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर) बंद रहेंगी।
- सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे।
- क्लब भी खुल सकेंगे।
- सभी विद्यालयों और कॉलेज में सभी शिक्षक और गैर शैक्षणिक कर्मी उपस्थित रहेंगे।
- विद्यालय में कक्षा 9, 10, 11, 12 खुल सकेंगे। हालांकि ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। अभिभावक की अनुमति अनिवार्य होगी। अधिकतम 4 घंटे पढ़ाई होगी। 12 PM तक पढ़ाई होगी।
- कॉलेज में UG और PG की अंतिम वर्ष की कक्षा खुल सकेंगी। ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। अधिकतम 4 घंटे पढ़ाई होगी। 12 PM तक पढ़ाई होगी। विद्यार्थियों का कम से कम एक टिका अनिवार्य होगा।
- ITI/कौशल विकास केंद्र/ पॉलिटेक्निक खुल सकेंगे। ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेंगी। विद्यार्थियों का कम से कम एक टिका अनिवार्य होगा।
- कोचिंग संस्थान में 18 वर्ष से अधिक के विद्यार्थियों के लिए कक्षा खुल सकेगी। ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। कमरे की 50% क्षमता का ही उपयोग किया जायेगा। विद्यार्थियों और शिक्षकों का कम से कम एक टिका अनिवार्य होगा।
- खुले शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों और शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों का समय समय पर Covid-19 टेस्ट किया जाएगा।
- अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।
- आंगनवाड़ी केंद बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जाएगी।
- खुली जगह पर 100 व्यक्ति से अधिक के जमा होने पर प्रतिबंध रहेगा।
- बंद जगह पर 50% क्षमता या ज्यादा से ज्यादा 100 व्यक्ति, एकत्र हो सकेंगे।
- धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे
- जुलूस पर रोक जारी रहेगी।
- अंतरराज्यीय बस परिवहन की अनुमति दी गई है।
- राज्य सरकार/भारत सरकार की संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षा की अनुमति दी गई।
- कॉलेज में UG और PG की फाइनल ईयर की परीक्षा की अनुमति दी गई।
- मेला और प्रदर्शनी पर रोक भी जारी रहेगी।
- स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।
- दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य में जाने के लिए ई पास की जरूरत नहीं होगी।
- सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी होगा।
- आदेश के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी।