कोलकाता: पश्चिम बंगाल पुलिस ने ईमेल के माध्यम से त्रिपुरा के मुख्यमंत्री संजय मिश्रा को 25 नवंबर को उनके खिलाफ नारकेलडांगा पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में पेश होने के लिए तलब किया है।
बता दें कि संजय मिश्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153बी, 268, 468, 469, 471, 500, 505 (आई) (बी) और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
West Bengal Police summoned OSD to Tripura Chief Minister, Sanjay Mishra to appear before it on Nov 25 in a case registered against him in Narkeldanga police station
— ANI (@ANI) November 24, 2021
समन में लिखा है, धारा 41ए CR. PC के अधिकार का प्रयोग करते हुए,आपका नाम प्राथमिकी में दर्ज है। जिसके आधार पर आपको सूचित किया जाता है कि तथ्य और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए आपसे पूछताछ करनी है। अतः आपसे अनुरोध है कि दिनांक 25.11.2021 को दोपहर 12:00 बजे नारकेलडांगा पुलिस थाने में उपस्थित हों और आईओ सी.आई बंदोपाध्याय से मिलें।
समन में आगे लिखा गया है कि, अगर मिश्रा पुलिस के सामने पेश होने में विफल रहता है, तो कानून के अनुसार उसकी गिरफ्तारी हो सकती है।