मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश में कैराना की एक स्थानीय अदालत ने हत्या की कोशिश के एक मामले दो भाइयों को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। मामला 2005 का है। अदालत ने आरोपी महक सिंह और सुरेश सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या की कोशिश) के तहत दोषी ठहराने के बाद, उन पर छह-छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के वकील सतेंद्र धीमन ने बताया कि दोनों भाइयों का हेम सिंह के साथ किसी बात को लेकर विवाद था और उन्होंने दो नवंबर 2005 को उसे गोली मार दी थी। (एजेंसी)