YOGI
File Photo

    Loading

    लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में ‘उप्र मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना(सामान्य)’ को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत कोरोना या अन्य किसी कारणों से अनाथ हुए बच्चो को प्रतिमाह 2500 रुपयेकी आर्थिक सहायता दी जाएगी।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस योजना से माता-पिता या फिर दोनों को खोने वाले बच्चों को लाभ मिलेगा। इस योजना के पहले यूपी सरकार ‘उप्र मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ शुरू कर चुकी है। जिसमे 18 वर्ष तक के सिर्फ उन बच्चों को ही 4000 रुपये प्रतिमाह देने की व्यवस्था है, जिनके माता पिता की मौत कोरोना के वजह से हुई है।

    इन्हे मिलेगा योजना का लाभ

    उप्र मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) का लाभ 18 वर्ष आयु तक सभी अनाथ बच्चों को मिलेगा। इसीके साथ इस योजना का लाभ 18 से 23 वर्ष तक उन सभी अनाथ बच्चों को भी मिलेगा जो महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या तकनीकी संस्थाओं से ग्रेजुएशन कर रहे है। राष्ट्रीय स्तर की NEET, CLAT व JEE जैसी परीक्षा एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा पास करने वाले बच्चों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

    तलाकशुदा महिलाओं के बच्चों को भी मदद

    योगी सरकार ने यह भी फैसला किया है कि उप्र मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) का लाभ उन बच्चो को भी मिलेगा जिनकी माँ तलाकशुदा है और जिनके माता पिता या परिवार का कोई मुखिया जेल में है। साथ ही बाल श्रम, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति से मुक्त कराए गए बच्चों को भी इस योजना लाभ दिया दिया जाएगा। भिक्षावृत्ति या वैश्यावृत्ति में शामिल परिवारों के बच्चों को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना पर आने वाले खर्च का वहन राज्य की सरकार करेगी।