keshav prasad maurya

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ( Keshav Prasad Maurya) के निर्देशों के क्रम में विधान मंडल के दोनों सदनों के  सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 की प्रथम किश्त के रूप में 7 अरब, 48करोड़, 50 लाख रुपए की धनराशि निर्धारित शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किए जाने की स्वीकृति उत्तर प्रदेश शासन (Uttar Pradesh Government) द्वारा प्रदान की गयी हैं। इस संबंध में आवश्यक शासनादेश उत्तर प्रदेश शासन, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।

जारी शासनादेश में कहा गया है कि विधान मंडल के सदस्यों की संस्तुति के अनुसार विकास सम्बन्धी कार्यो के लिए निर्धारित मद में  2520.00 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था है। इस बजट व्यवस्था के सापेक्ष विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 में विधानसभा के 403 सदस्यों में से 401 (02 स्थान रिक्त) सदस्यों के लिए 150.00 लाख रुपए जीएसटी सहित (एक करोड़ पचास लाख रुपए) प्रति सदस्य की दर से कुल  60150.00 लाख रुपए जीएसटी सहित ( छः अरब एक करोड़ पचास लाख रुपए) और विधान परिषद के 100 सदस्यों में से 98 (02 स्थान रिक्त) सदस्यों के लिए 150.00 लाख रुपए जीएसटी सहित (एक करोड़ पचास लाख रुपए) प्रति सदस्य की दर से धनराशि 14700.00 लाख रुपए जीएसटी सहित (एक अरब सैंतालीस करोड़ रुपए)  की धनराशि अर्थात विधान मंडल के कुल 503 सदस्यों में से 499 (401+98)  सदस्यों के लिए कुल धनराशि 74850.00 लाख रुपए जीएसटी सहित (सात अरब अड़तालीस करोड़ पचास लाख रुपए) को प्रथम किश्त के रूप में निर्धारित शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किए जाने  स्वीकृति प्रदान की गयी हैं।

शासनादेश किया गया जारी

जारी शासनादेश में कहा गया है कि स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लिखित व्यवस्था/ प्राविधानित और इस निमित्त समय-समय पर जारी शासनादेशो के अनुसार ही किया जाएगा। यदि किसी विधानसभा और विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र का स्थान रिक्त है, तो उस क्षेत्र की धनराशि कोषागार से आहरित नहीं की जाएगी। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन आचार संहिता का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। जारी शासनादेश में मुख्य विकास अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि व्यय प्रबंधन और शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय -समय पर आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ -साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति और वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यों के सापेक्ष वास्तविक रूप से देय/आंगणित जीएसटी के समतुल्य ही धनराशि का आहरण/व्यय किया जाएगा। आहरित की जाने वाली धनराशि सम्बंधित डीआरडीए के डिपाजिट खाते में स्थानांतरित की जाएगी और इस डिपाजिट खाते से इसका व्यय विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धांतों यथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार किया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्वीकृत धनराशि की जानकारी और शासनादेश की प्रति अपने जनपद से सम्बंधित विधानसभा और विधानपरिषद सदस्यों को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उपमुख्यमंत्री मौर्य ने यह भी निर्देश दिए हैं कि विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत कराये जा सकने वाले कार्यों की दृष्टांत सूची, योजना की मुख्य विशेषताओं, निर्माण कार्यो की स्वीकृति और निष्पादन, धनराशि के अवमोचन और अनुश्रवण व्यवस्था के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी भी उपलब्ध करायी जाए और निधि के अंतर्गत न कराए जा सकने वाले कार्यों के बारे में भी सदस्यों को जानकारी उपलब्ध करा दी जाए, ताकि कहीं भी किसी स्तर पर भ्रम की स्थिति ना रहें। विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किए की कार्रवाई का दायित्व सम्बंधित मुख्य विकास अधिकारी का होगा।