Ashish Mishra
आशीष मिश्रा (Photo Credits-ANI Twitter)

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    लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) की लखनऊ खंडपीठ (Lucknow Bench) ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले (Lakhimpur Kheri violence case) में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा (Ajay Mishra) के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू (Ashish Mishra) की जमानत याचिका पर मंगलवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति राजीव सिंह (Rajiv Singh) की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये सुनवाई पूरी करने के बाद आशीष की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। 

    आशीष की ओर से दलील दी गई कि वह निर्दोष है और उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि उसने किसानों को कुचलने के लिए उकसाया। वहीं याचिका का विरोध करते हुए राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता वी. के. शाही ने कहा कि घटना के समय आशीष उस कार में था जिसने किसानों को कुचल दिया था। 

    उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया थाना क्षेत्र में किसान आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा में चार किसानों और एक पत्रकार समेत आठ लोग मारे गये थे। इस घटना में आशीष मिश्रा और उसके सहयोगियों के खिलाफ हत्‍या, साजिश समेत कई गंभीर धाराओं में पुलिस ने मामला दर्ज किया और आशीष सहित एक दर्जन से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।