आबकारी आयुक्त उप्र का कानपुर मण्डल का दौरा, मण्डलीय अधिकारियों सहित की गयी समीक्षा

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    लखनऊ : सेंथिल पांडियन सी (Senthil Pandian C), आबकारी आयुक्त (Excise Commissioner), उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) द्वारा अवगत कराया गया है, कि श्री संजय आर. भूसरेड्डी, अपर मुख्य सचिव आबकारी विभाग द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में अवैध मदिरा (Illegal Liquor) के निर्माण (Manufacture), बिक्री (Sale) और तस्करी (Smuggling) पर रोक लगाये जाने हेतु जनपदों में लगातार प्रवर्तन और वाहनों की चेकिंग की कार्यवाही (Proceeding) कराई जा रही है।

    इसी क्रम में आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा एन.सी.आर के बाद कानपुर मण्डल की समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें कानपुर मण्डल के मण्डलायुक्त, आई.जी.जोन, अपर पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी कानपुर नगर, पुलिस आयुक्त ग्रामीण, ए.आर.टी.ओ. कानपुर नगर सहित संयुक्त आबकारी आयुक्त, आगरा और लखनऊ जोन, उप आबकारी आयुक्त कानपुर मण्डल और सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त कानपुर मण्डल के अन्य जनपदों के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वर्चुअल रूप से बैठक में प्रतिभाग किया गया। आबकारी आयुक्त ने समीक्षा बैठक में आबकारी अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिये निरन्तर प्रवर्तन कार्य किये जाने के लिये निर्देश दिये। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि प्रवर्तन कार्यों में पुलिस, प्रशासन, परिवहन, जी.एस.टी. और आबकारी विभाग द्वारा समन्वय स्थापित करते हुए प्रभावी कार्ययोजना बनाकर प्रवर्तन कार्यवाही करने के साथ ही संयुक्त आबकारी आयुक्त और उप आबकारी आयुक्त सहित समस्त अधिकारियों को क्षेत्र में भ्रमण कर प्रवर्तन कार्यों के साथ समस्त एफ0एल0-2/2बी0 थोक अनुज्ञापनों और  फुटकर दुकानों पर रजिर्स्ट्ड ब्राण्डों की उपलब्धता बनाये रखने के निर्देश दिये गये, जिससे की उपभोक्ताओं को उनकी मांग के अनुसार विभिन्न ब्राण्डों की मदिरा उपलब्ध हो सके। 

     दुकान में लगाया जाए सीसीटीवी कैमरे

    आबकारी आयुक्त द्वारा जनपद के निर्जन स्थाक, इण्डस्ट्रियल एरिया, बन्द पड़ी फैक्ट्री आदि का नियमित रूप से निरीक्षण करने के साथ दुकानों की चेकिंग में दुकानों पर सी.सी.टी.वी कैमरों के संचालन और दुकानों पर स्पंष्ट रूप से रेट लिस्ट दर्शित किये जाने और किसी भी हाल में ओवर रेटिंग न होने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये। जिन दुकानों द्वारा मदिरा की निकासी माह के प्रारम्भ में अथवा माह के अन्तर में केवल एक या दो बार ही ली जाती है, ऐसी दुकानों पर विशेष रूप से नजर रखी जाय। दुकानों के खुलने के पूर्व और दुकानों के बन्द होने के बाद भी दुकानों पर निगरानी रखी जाय ताकि उनके द्वारा अवैध रूप से मदिरा की बिक्री न की जाय। जिन अनुज्ञापियों द्वारा दुकान का नवीनीकरण नहीं कराया गया है। उन्हें उनके द्वारा जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि का भुगतान जल्द से जल्द किये जाने हेतु आदेशित किया गया।

    इसी क्रम में कानपुर मण्डल के भ्रमण के दौरान कानपुर नगर की थोक और फुटकर दुकानों का औचक निरीक्षण भी किया गया। निरीक्षण के दौरान एक थोक अनुज्ञापन पर आयातित विदेशी मदिरा व बीयर के ब्राण्ड की उपलब्धता कम पाये जाने पर जिला आबकारी अधिकारी, कानपुर नगर के साथ प्रभारी निरीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये। उन्होंने विदेशी मदिरा और बीयर के थोक अनुज्ञापनों और फुटकर दुकानों के निरीक्षण करने साथ ही जिन दुकानों पर सभी ब्राण्डों की उपलब्धता न हो उन पर तत्कालीन सभी ब्राण्डों की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के आदेश दिये गये ।

    अन्त में आबकारी आयुक्त ने समीक्षा बैठक में शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु अवैध मदिरा की तस्करी पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिये निरन्तर क्षेत्र में संयुक्त आबकारी आयुक्त जोन और उप आबकारी आयुक्त प्रभार को भ्रमणशील रहकर प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही कराये जाने और फुटकर दुकानों पर निरीक्षण के समय पर्याप्त स्टॉक/ब्राण्ड की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।