Power Crisis
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    लखनऊ : प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा (Energy Minister A.K. Sharma) ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी विद्युत उपभोक्ताओं (Electricity Consumers) को पर्याप्त और निर्बाध विद्युत आपूर्ति (Electricity Supply) देने के लिए संकल्पित है। इसके लिए सभी उपभोक्ता अपने बिलों को समय पर भुगतान करे। बिलों (Bills) के नियमित भुगतान न किये जाने से उपभोक्ताओं के बकाये की धनराशि अधिक हो जाती है। जिससे वे भुगतान नहीं कर पाते है। ऐसे उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए ही ऊर्जा विभाग ने शहरी (Urban) और ग्रामीण क्षेत्रों (Rural Areas) को समस्त विद्युत भार वाले घरेलू (एल.एम.वी.-1) और निजी नलकूप (एल.एम.वी.-5) और 05 कि.वा. विद्युत भार के वाणिज्यक (एम.एम.वी.-2) श्रेणीयों के उपभोक्ताओं के विलम्बित अधिभार (ब्याज)/सरचार्ज में शत-प्रतिशत छूट के साथ एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू की है। 

    58 करोड़ रूपये की राहत मिली

    ऊर्जा मंत्री ने कहा कि विद्युत के बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए लागू कि गयी एकमुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत एक सप्ताह में ही 4.01 लाख लोगों ने इसका फायदा उठाया और प्रथम किश्त के रूप में 237 करोड़ रूपये जमा किये। इससे उन्हें अपने ब्याज में छूट से 58 करोड़ रूपये की राहत मिली है।  उन्होंने बताया कि लगभग 2.75 करोड़ बकायेदार उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा और इससे विभाग को 35 हजार करोड़ रूपये बकाये राजस्व की प्राप्ति होगी। 

    भुगतान करते ही काटे गए कनेक्शन दोबारा जोड़ दिया जाएगा 

    ए.के. शर्मा ने कहा कि यह योजना 01 जून, 2022 से 30 जून, 2022 तक उपभोक्ताओं के लिए लागू रहेगी। इसके अन्तर्गत बकायेदार उपभोक्ताओं को अपने बकाय का भुगतान अपने आगामी महीने के बिल के साथ मासिक किश्तों में जमा करने की सुविधा प्रदान की गयी है। इसके तहत एक लाख रूपये से अधिक मूल्य बकाया धनराशि वाले उपभोक्ताओं को अधिकतम 12 किश्तों में जबकि 01 लाख रूपये तक के बकाये धनराशि वालों के लिए 06 किश्तों में यह सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से जुड़ने मात्र से ही पहली किश्त भरते ही उपभोक्ताओं का कटा हुआ कनेक्शन भी फिर से जोड़ दिया जायेगा। 

    वेबसाइट पर जाकर लाभ उठाया जा सकता है

    उन्होंने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/एस.डी.ओ. कार्यालय / सी.एस.सी केन्द्रों और विद्युत सखी से सम्पर्क करना होगा। इसके अलावा स्वयं आनलाईन माध्यम से भी पावर कॉर्पोरेशन की वेबसाइट www.upenergy.in पर जाकर लाभ लिया जा सकता है। योजना की विस्तृत जानकारी के लिए पावर कॉर्पोरेशन के टोल फ्री नं.-1912 से भी प्राप्त की जा सकती है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए यह एक अनोखी योजना है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि उपभोक्ता अपने बकाये का भुगतान कर प्रदेश के विकास में अपना अहम योगदान देकर सहभागी बने।