Azam Khan
File Photo: ANI

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    -राजेश मिश्र

    लखनऊ: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के कद्दावर नेता आज़म खान (Azam Khan) को हेट स्पीच के मामले (Hate Speech Case) में गुरुवार को तीन साल कैद की सजा सुनाए जाने के बाद शुक्रवार को उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा (UP Legislative Assembly) की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया। विधानसभा स्पीकर सतीश महाना (Assembly Speaker Satish Mahana) ने अदालत के फैसले की प्रति मिलने के बाद शुक्रवार को आजम खान की सदस्यता खारिज कर दी है। 

    इससे पहले गुरुवार को रामपुर में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2019 लोकसभा चुनावों के दौरान एक जनसभा में आजम खान के द्वारा अमर्यादित और असंसदीय टिप्पणी करने संबंधी दर्ज मामले में उन्हें तीन साल कैद की सजा सुनाई थी।

    बीजेपी प्रत्याशी ने दर्ज कराई थी शिकायत

    रामपुर में अपने भाषण में आजम खान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह के खिलाफ जहर उगला था। इस संबध में आजम खान के खिलाफ भाजपा प्रत्याशी रहे आकाश सक्सेना की शिकायत पर पुलिस ने 153A के तहत हेट स्पीच का मामला दर्ज किया था। आजम खान को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिए जाने के बाद यह पहला मामला है जब पिता-पुत्र दोनों को इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा है। बीती विधानसभा में उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी फर्जी आयु प्रमाणपत्र के आधार पर आयोग्य करार दिया गया था।