Atiq Ahmed and Ashraf
ANI Photo

Loading

प्रयागराज. उमेश पाल हत्याकांड (Umesh Pal murder case) में माफिया से नेता बने अतीक अहमद (Atiq Ahmed) और उसके भाई अशरफ (Ashraf) को प्रयागराज सीजेएम कोर्ट (Prayagraj CJM Court) ने चार दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। यानी दोनों आरोपियों को 17 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा।

जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया, “मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) दिनेश गौतम की अदालत ने अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के तहत अभियुक्त अतीक अहमद और अशरफ को 13 अप्रैल से 17 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर भेजा है। रिमांड पर लेने से पहले इनका मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा।”

अगली सुनवाई 26 अप्रैल को

अग्रहरि ने बताया कि इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 26 अप्रैल निर्धारित की गयी है। उन्होंने बताया कि अपराध संख्या 114/23 से संबंधित विवेचक द्वारा प्रार्थना पत्र देकर अभियुक्त अतीक और अशरफ को 14 दिन की पुलिस रिमांड में देने का अनुरोध किया गया। इस पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 13 अप्रैल से 17 अप्रैल को शाम पांच बजे तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश पारित किया।

अतीक को साबरमती जेल और अशरफ को बरेली जेल भेजा जाएगा

अग्रहरि ने बताया कि आदेश में यह भी कहा गया है कि पुलिस हिरासत में लेने से पूर्व दोनों अभियुक्तों का चिकित्सीय परीक्षण कराया जाए और अभियुक्त चाहें तो अपने अधिवक्ता को अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन अधिवक्ता 100 मीटर दूरी से ही कार्रवाई को देख सकेंगे। उन्होंने बताया कि पुलिस कस्टडी की अवधि पूरी होने के बाद अतीक अहमद को साबरमती जेल के लिए और अशरफ को बरेली जेल भेजना सुनिश्चित किया जाएगा।

अतीक और अशरफ के खिलाफ नारेबाजी

गुरुवार को भारी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद और अशरफ को नैनी स्थित केंद्रीय कारागार से जनपद न्यायालय लाया गया। इस दौरान, अदालत परिसर में वकीलों ने अतीक और अशरफ के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपशब्द कहे। अदालत कक्ष में मौजूद एक अधिवक्ता ने बताया कि झांसी में अतीक के बेटे असद की पुलिस मुठभेड़ में मौत की खबर फैलते ही अतीक और अशरफ गमगीन नजर आए।

अतीक का बेटा और सहयोगी एनकाउंटर में ढेर

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल (एसटीएफ) ने बृहस्पतिवार को झांसी में माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और उसके एक साथी गुलाम को मुठभेड़ में मार गिराया। उमेश पाल हत्याकांड में असद और गुलाम नामजद आरोपी थे। वर्ष 2005 में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के विधायक राजू पाल की हत्या के मामले के मुख्य गवाह उमेश पाल और उसके दो सुरक्षा गार्ड की इस साल 24 फरवरी को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उमेश की पत्नी जया पाल की तहरीर पर 25 फरवरी को अतीक, उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, असद सहित दो बेटों, शूटर गुड्डू मुस्लिम एवं गुलाम तथा नौ अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। (एजेंसी इनपुट के साथ)