lakhimpur-kheri-violence-Victim family expressed happiness over the surrender of accused of Lakhimpur Kheri violence

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    लखीमपुर खीरी: केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा को शुक्रवार को खीरी जिला जेल से रिहा कर दिया गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने (Supreme Court) ने गुरुवार को ही आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत मंजूर की थी। वहीं,  कोर्ट ने आशीष मिश्र को जेल से छूटने के बाद एक सप्ताह के भीतर उसे यूपी से बाहर जाने के भी निर्देश दिए थे। बता दें कि लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में आठ लोगों की मौत हो गई थी।

    आशीष मिश्रा की जेल से रिहाई की पुष्टि करते हुए खीरी जिला जेल के वरिष्ठ अधीक्षक विपिन कुमार मिश्रा ने न्यूज़ एजेंसी  को बताया, “हां उसे (आशीष मिश्रा) इस जेल से रिहा कर दिया गया है। हमें सत्र न्यायालय से रिहाई का आदेश मिल गया है।”

     

    उच्चतम न्यायालय ने 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत बुधवार को प्रदान की। इस हिंसा में आठ लोगों की जान गई थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की पीठ ने निर्देश दिया कि आशीष इस अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश या दिल्ली में नहीं रहेंगे।