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दिल्ली: टेलीमार्केटिंग (Telemarketing) कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए ट्राई (TRAI) ने नया रेगुलेशन (Regulation) जारी किया है। इस नियम के मुताबिक अगले 4 दिनों में 10 अंकों के अनरजिस्टर्ड मोबाइल नंबर (Unregistered Mobile No.) बंद (Stop) कर दिए जाएंगे। 16 फरवरी को रिपोर्ट आई थी। दावा किया गया कि अनरजिस्टर्ड मोबाइल नंबरों से कॉल करने पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है। इसलिए अगर ऐसा किया जाता है तो 10 अंकों का प्रमोशन मैसेज हो जाएगा। जिसका इस्तेमाल प्रमोशनल कॉलिंग के लिए किया जा रहा है।

प्रमोशन के लिए 10 अंकों के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल

ट्राई ने यूजर्स को परेशान करने वाले प्रमोशनल मैसेज भेजने वालों के खिलाफ सख्त रुख (Strict Action) अपनाया है। ट्राई ने एक रिपोर्ट में कहा है कि प्रमोशन के लिए 10 डिजिट वाले मोबाइल (Mobile) का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। दरअसल सामान्य कॉल और प्रमोशन कॉल (Promotion call) के लिए अलग-अलग नंबर जारी किए जाते हैं। तो सामान्य कॉल को तुरंत पहचाना जा सकता है। लेकिन, कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कुछ टेलिकॉम कंपनियां नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। ट्राई के नए आदेश के मुताबिक सभी टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को 4 दिन के अंदर नियम लागू करने को कहा गया है।

ट्राई द्वारा की जाएगी कार्रवाई

यदि वे इन दिनों के भीतर प्रचार कॉल करने वाले 10 अंकों के नंबरों को बंद नहीं करते हैं, तो ट्राई द्वारा कार्रवाई की जाएगी। अगर आप प्रमोशनल कॉलिंग के लिए 10 अंकों के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह नियमों के खिलाफ है। इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। अगर आपको ऐसे मोबाइल नंबर अगले 4 दिनों में बंद कर देने चाहिए। टेलीमार्केटिंग कंपनियों को यूजर्स के निजी मोबाइल नंबरों से कॉल करना बंद करना चाहिए। ट्राई ने यह भी कहा है कि यूजर्स को कंपनी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से प्रमोशनल कॉल करनी चाहिए।