Against illegal construction, Bhiwandi Municipal Corporation administration issued a notice to 1700 illegal constructions

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    भिवंडी. भिवंडी-निजामपुर शहर महानगरपालिका क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए भिवंडी महानगरपालिका (Bhiwandi Municipal Corporation) अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक बुलाई। जिसमें सभी तरह के अवैध निर्माण (Illegal Construction) के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई (Strict Action) करने का आदेश जारी किया गया है। गौरतलब है कि बैठक में जानकारी के अनुसार, भिवंडी मनपा क्षेत्र में 1700 अवैध निर्माण करने वाले मालिकों को महानगरपालिका प्रशासन की तरफ से नोटिस दी गई है। इस बैठक में बैठक में संबंधित विभाग उपायुक्त दीपक  झिंझाड़, नगर विकास प्रमुख साकिब खर्वे, सभी मनपा प्रभाग के सहायक आयुक्त, सभी सहायक विधि अधिकारी, बीट निरीक्षक एवं जनसंपर्क अधिकारी मिलिंद पलसुले उपस्थित थे।

    गौरतलब है कि मनपा अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे ने शहर में अवैध निर्माणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि सभी प्रकार के अवैध निर्माणों पर डीपीएल की रिपोर्ट करना, सभी कानूनी पक्षों द्वारा कार्रवाई करना, भवन निर्माण कर्ताओं को अग्रिम नोटिस देना, संशोधित नोटिस देना, रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा नोटिस देना, बीट मुकादम, बीट इंस्पेक्टर और साक्ष्य अधिकारी द्वारी तैयारी करना, जियो टैग फोटो पंचनामा करना, वार्ड सहायक आयुक्त द्वारा सुनवाई का निर्णय करना, सुनवाई बैठक के कार्यवृत्त की तैयारी करना, संबंधित भवन मालिक या बिल्डरों को सुनवाई निर्णय की अधिसूचना देना साथ ही अन्य सभी कानूनी दस्तावेज तैयार करना, प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, पुलिस स्टेशन में प्रारंभिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करना, शिकायत के जब आपको दर्ज करना अनुमति से ज्यादा निर्माण और खतरनाक निर्माण के मामलों में अदालत में जवाब और याचिका दायर करने के लिए पूरी तैयारी करना, जिन मामलों में स्टे आर्डर जारी किया है जहां अदालती स्थगन आदेश है जल्द से जल्द उसे पैनल के वकीलों के साथ कोर्ट में जवाब देने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना, जिन अवैध इमारतों पर कोई स्टे आर्डर नहीं है उनके खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जाए। 

    432 मामलों में कानूनी कार्रवाई पूरी की जा चुकी है

    उक्त बैठक में बताया गया है कि ऐसे सभी 1700 अवैध निर्माण करने वाले मालिकों को मनपा प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। 432 मामलों में कानूनी कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। इनमें से 149 बिल्डिंगों की बिजली, पानी की आपूर्ति खंडित की गयी है, साथ ही ऐसे बिल्डिंगों के घर रजिस्ट्री ऑफिस में किसी के नाम पर रजिस्ट्री न हो सके, इसकी सूचना रजिस्ट्री कार्यालय में दिया गया है। अवैध बिल्डिंग की 72 संपत्तियों पर नोटिस लगाई गई है। कुल 708 अदालती मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 309 मामलों में स्टे आर्डर प्राप्त हुए हैं। मनपा अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जिन अवैध भवनों के प्रकरण में उच्च न्यायालय द्वारा स्टे नहीं दिया गया है उनके विरुद्ध तुरंत कार्यवाही शुरू की जाए। मनपा के लिए आरक्षित भूमि पर किए गए निर्माण पर प्राथमिकता से कार्रवाई की जाए।

    …तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी

    सभी सहायक आयुक्त शाहनिशा अधिकारियों को इस बात का ध्यान देना जरूरी है कि भिवंडी महानगरपालिका की किसी भी आरक्षित भूखंड या किसी संपत्ति पर कोई अवैध निर्माण न हो, अन्यथा सहायक आयुक्त और शाहनिशा अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में नागरिकों से अपील की गई है कि वह अवैध निर्माण वाली बिल्डिंगों में कोई भी घर,दुकान व गाले जैसी कोई संपत्ति नहीं खरीदें , ताकि नागरिकों को आगे चलकर वित्तीय नुकसान न उठाना पड़े।