Vaccination preparations completed at 29 centers in Thane district

  • बाबरी मस्जिद विध्वंस दिन के चलते जिलाधिकारी ने लिया निर्णय

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ठाणे. 06 दिसंबर को आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाने वाला है और इसी दिन बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना भी हुई, जिसके कारण ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले गणेशपुरी, भिवंडी तालुका, पघडा, शहापुर, कसारा, वासिंद, किन्हवली, मुरबाड, कल्याण तालुका, कुलगाव व टोकावडे पुलिस स्टेशन इस प्रकार कुल मिलाकर 11 पुलिस स्टेशनों के कार्यक्षेत्र में शांति व कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रखने, समाज कंटक व गुंडा प्रवित्ति के लोगों पर प्रतिबंधात्मक कारवाई करने में आसानी हो इसलिए जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर द्वारा महाराष्ट्र पुलिस अधिनयम 1951 की धारा 37 (1) (3) के तहत 06 दिसंबर को रात बारह बजे तक मनाई आदेश लागू किया गया है

मनाई आदेश लागू के दौरान शस्त्र, तलवार, भाले, डंडे, सोटे, बंदूक, छुरा, लाठी अथवा जिसका उपयोग से शरीर पर घाव हो, ऐसे सभी सामानों के लाने और ले जाने तथा साथ में रखने के लिए मनाई है साथ ही किसी भी प्रकार क्षारक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ साथ लेकर चलने, पत्थर जमा करने, व्यक्ति का आकृति अथवा प्रतिमा का प्रदर्शन करने, सार्वजनिक तरीके से घोषणा देने, गाना गाने, वाद्य बजाने आदि के साथ एक जगह पर 5 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी लगाई गई है इस संदर्भ में जिलाधिकारी नार्वेकर ने मनाई आदेश निकाला है इसका पालन न करने वालों को दंडात्मक कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है