Case registered against builder responsible for 5 dead in Mohini Palace accident

    Loading

    उल्हासनगर. उल्हासनगर कैम्प-1 (Ulhasnagar Camp-1) स्थित चरणदास चौक के प्रेमीबाई धर्मशाला के पास मोहिनी पैलेस (Mohini Palace) नामक बिल्डिंग का स्लैब गिरने की घटना में 5 लोगों की मौत (Death) हो गई थी। एक महीने की लंबी जांच प्रक्रिया के बाद पुलिस (Police) ने इन लोगों को मौत का सबब बने बिल्डर के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया है।

    जानकारी के अनुसार, मोहिनी पैलेस नामक 5 मंजिला बिल्डिंग 27 साल पहले बनी थी। 15 मई की दोपहर मोहिनी पैलेस नामक धोकादायक इमारत के 4 मंजिलों के स्लैब एक-दुसरे मंजिल पर गिरे, भगदड़ मची, पुलिस प्रशासन, ठाणे आपत्ति प्रतिसाद दल, एनडीआरएफ, टीडीआरएफ की टीम, उल्हासनगर अग्निशमन दल द्वारा इमारत में फंसे लोगों को 6 घंटे को कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया, जिसमें 5 मृत और 11 लोग घायल हुए थे। तब जिले के पालकमंत्री एकनाथ शिंदे ने घटना वाली रात उल्हासगर का दौरा किया था।मंत्री शिंदे ने मनपा कमिश्नर डॉ. राजा दयानिधी को निर्देश दिए थे कि घटना की जांच करके दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

     विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज

    घटना के एक महीने बाद मोहिनी पैलेस के बिल्डर मनोज सेवकराम लाहोरी पर उल्हासनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ। 1994 से 1996 के दौरान महानगरपालिका की अनुमति न लेते हुए, घटिया दर्जे का सामान उपयोग करके मोहिनी पैलेस इमारत बनाई और मटेरियल घटिया दर्जे का है ये पता होने के बावजूद भी लोगों को घर बेचे और उसी वजह से लोगों की मौत हुई, ऐसे आरोप के तहत और घटना का जिम्मेदार ठहराते हुए 55 वर्षीय बिल्डर मनोज सेवकराम लाहोरी पर धारा 304 (गैर इरादतन हत्या), 336, 337, 338 और आईपीसी की अन्य संबंधित धाराओं के साथ-साथ महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर योजना (एमआरटीपी एक्ट) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले की जांच उल्हासनगर पुलिस स्टेशन के निरीक्षक (अपराध) एसएस गोरे कर रहे है।