Following the guidelines of the metropolitan corporation in Bhiwandi, shops closed after 11 pm

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    भिवंडी. वैश्विक महामारी कोरोना (Corona) प्रसार नियंत्रण के लिए मनपा कमिश्नर डाक्टर पंकज आसिया द्वारा नागरिकों की सुरक्षा हुए जारी नई गाइडलाइन (New Guideline) का अनुपालन नागरिकों द्वारा किया गया। गाइडलाइन के तहत सुबह 7 से 11 बजे तक निर्देशित दुकानें (Shops) खुलीं और समय बीतने के उपरांत दरवाजे बंद हो गए। दोपहर 12 बजे तक प्रमुख मार्ग, चौराहे सुनसान दिखाई पड़े। मनपा प्रशासन की गाइडलाइन के अनुपालन के लिए शहर के प्रमुख चौराहों पर भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मनपा अधिकारी, कर्मचारी भी ड्यूटी पर मुस्तैद दिखाई पड़े।

    गौरतलब है कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण नियंत्रण के लिए घोषित लॉकडाउन के दौरान भिवंडी मनपा कमिश्नर द्वारा शहरवासियों की जीवन सुरक्षा के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। मनपा कमिश्नर द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही समूचे शहर में फ़ल, दूध, सब्जी, खाद्यान्न,मांस, अंडा, चिकन दुकानों सहित ऑटो रिक्शा, पेट्रोल पंप परिचालन को छूट प्रदान की गई है। मनपा गाइडलाइन के तहत उक्त 4 घंटों के दरमियान ग्राहकों को घर से बाहर निकल कर जरूरी खरीदारी करनी पड़ेगी। 

    अत्यावश्यक सेवाओं पर छूट प्रदान की गई

    गाइडलाइन में अत्यावश्यक सेवाओं पर छूट प्रदान की गई है। मनपा प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के प्रथम दिवस पुलिस बल एवं मनपा कर्मी गाइडलाइन के अनुपालन के लिए शहर स्थित सभी प्रमुख मार्गों, चौराहों बाजारों आदि में मुस्तैद रहे और गाइडलाइन की समय सीमा सुबह 11 बजे होते ही हरकत में आ गए और ताबड़तोड़ खुली दुकानों को बंद कराने में जुट गए। शहरवासियों ने भी मनपा गाइडलाइन का पालन करते हुए नियमों का पालन करने में ही भलाई समझी। दोपहर 12 बजे तक समूचा शहर सुनसान दिखाई पड़ा।