कल्याण. महात्मा फुले चौक पुलिस स्टेशन (Mahatma Phule Chowk Police Station) में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने सुनील राजाराम वायले, सुरेश गंगाराम म्हात्रे और रमेश लक्ष्मण सिंह के खिलाफ कोरोना नियमों का उल्लंघन करने के लिए 225/2021 की धारा 188,269, 270 और महामारी अधिनियम (2) (3) (4) के तहत नियमों का उल्लंघन करने के लिए मनपा कमिश्नर डॉ. विजय सूर्यवंशी के निर्देशानुसार, 30 अप्रैल तक दोनों मैरिज लॉन्स को सील (Seal) करने की कार्रवाई 3/ सी प्रभाग क्षेत्र अधिकारी अक्षय गुडगे के नेतृत्व में मनपा की टीम द्वारा की गई हैं ।
जिससे कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (KDMC) क्षेत्र के अंतर्गत स्थित अन्य मैरिज हॉल और मरीज लॉन्स के संचालकों में खलबली मच गई हैं।
शादी समारोह में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मामला दर्ज
डोंबिवली में एक शादी समारोह में कोरोना नियमों की अवहेलना कर भीड़ जुटाने वालों पर मनपा द्वारा मामला दर्ज कराया गया हैं। केडीएमसी द्वारा बार-बार अपील करने और भीड़ से बचने और नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील के बावजूद कोल्लेगाँव सेंट मैरी स्कूल, डोंबिवली ईस्ट के पास एक शादी समारोह में 100 से 150 लोग इकट्ठा हुए थे। यह खबर मिलते ही 10/ई प्रभाग क्षेत्र के अधिकारी भरत पवार ने पुलिस अधिकारी वनवे और वार्ड स्टाफ की एक टीम के साथ घटनास्थल का दौरा किया और पाया कि शादी समारोह में लगभग 100 से 150 लोग मौजूद थे जो नियमों का उल्लंघन कर रहे थे । उन्होंने पाया गया कि कोविड नियमों का उल्लंघन करते हुए किसी ने मास्क नहीं पहना है साथ ही सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे थे इसलिए इस विवाह समारोह के आयोजक नामदेव सखाराम पाटिल, नंदीवली और शंकर जोशी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है।