अब सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी दुकान

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  • कंटेनमेंट और हॉट स्पॉट क्षेत्रों में प्रतिबंध जारी

नवी मुंबई. मनपा के क्षेत्र में कोरोना के संक्रमण की रोकथाम करने के लिए मनपा कमिश्नर के द्वारा ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. इस काम के दौरान जिन क्षेत्रों में हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन नहीं है. वहां पर अब दुकानों को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रखने का आदेश मनपा कमिश्नर ने जारी किया है. ऐसे क्षेत्रों के मॉल्स, मार्केट कंपलेक्स, जिम और स्विमिंग पूल के लिए यह नियम लागू नहीं होगा. इस बात का उल्लेख भी मनपा कमिश्नर ने अपने आदेश में किया है. 

मनपा कमिश्नर अभिजीत बांगर ने अपने आदेश में कहा है कि मनपा के जिन क्षेत्रों में हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन नहीं है. ऐसे क्षेत्रों में पहले दुकानों को सम और विसम तारीख के हिसाब से दुकानों को खोलने का आदेश जारी किया गया था. जिसमें अब संशोधन किया गया है. 

नियमों का करना होगा पालन

मनपा कमिश्नर बांगर के मुताबिक जिन क्षेत्रों में हर दिन दुकानों को खोलने और बंद करने का समय निश्चित किया गया है. ऐसे क्षेत्रों के दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क लगाना अनिवार्य है. जिसका पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.