15 दिन तक अस्पताल बंद रखने का आदेश

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  • बगैर अनुमति कोरोना के मरीजों का उपचार

नवी मुंबई. कोरोना के मरीजों का उपचार करने के लिए निजी अस्पतालों को मनपा से अनुमति लेना अनिवार्य है. मनपा के द्वारा कोविड उपचार का दर्जा प्राप्त कर चुकी अस्पतालों को ही मनपा आयुक्त ने कोरोना के मरीजों का उपचार करने की अनुमति दी है. वाशी के सेक्टर- 28 में बगैर मनपा की अनुमति के कोरोना के मरीजों का उपचार करने वाली एक निजी अस्पताल को मनपा आयुक्त ने 15 दिन तक बंद रखने का निर्देश दिया है.

मनपा से मिली जानकारी के अनुसार वाशी के सेक्टर- 28 में पाम बीच हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में मनपा की अनुमति के बगैर ही कोरोना के मरीजों का उपचार किया जा रहा था. जिसकी जानकारी मिलने पर मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर ने इस अस्पताल को नोटिस जारी किया था. जिसकी अनदेखी करके इस अस्पताल में कोरोना के मरीजों का उपचार करने का सिलसिला जारी था. जिसे गंभीरता से लेते हुए मनपा आयुक्त बांगर ने इस अस्पताल को कोरोना का उपचार करा रहे मरीजों को डिस्चार्ज देने के बाद 15 दिनों तक बंद रखने का आदेश उक्त अस्पताल को दिया है.