Prohibition order applied for Gram Panchayat elections

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ठाणे. राज्य में ग्राम पंचायत चुनाव (Gram Panchayat Election) का बिगुल बज चुका है. 15 जनवरी को मतदान (vote) और 18 जनवरी को मतों की गणना की जाएगी. इसके साथ ही जिलाधिकारी कार्यालय (District Magistrate Office) मार्फत चुनावी नतीजों के घोषणा की अधिसूचना  (Notification) 21 जनवरी को जारी किया जाएगा. पुलिस आयुक्त विवेक फणसालकर (Police Commissioner Vivek Fansalkar) ने कहा कि इस दौरान जिले में जिन ग्राम पंचायत क्षेत्रों में चुनाव होने जा रहे हैं, वहां के जनजीवन को सूचारू बनाए रखने के लिए पुलिस  अधिनियम की धारा 33 (1) (प) के तहत सार्वजनिक सड़कों और स्थल परिसरों में बैनर्स और खंभों के ऊपर झंडा लगाने पर प्रतिबंध लगाते हुए निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है. 

जानकारी के अनुसार ठाणे पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र के परिमंडल दो में आने वाले  नागाव, नारीवली, दहीसर, पिपरी, वाकलन, दापोडे, अलिमपर, दिवे-अंजूर, सुरई सारंग, वल, पुर्णा, काल्हेर, भरोडी, गुंदवली, मानकोली,  ओवली, अंजुर, वेहलेे, सरवली, पिंपलनेर, पिंपलास, परिमंडल तीन कल्याण में आने वाले सोणी वडवली, वडवली शिरढोण ग्राम पंचायत, परिमंडल चार में आने वाले पोसरी, खरड, मांगरूल, नेवाली, उसाटणे बुर्दुल, हाजीमलंग वाडी, नाऱ्हेण, काकोलेे ग्राम पंचायत क्षेत्र में यह आदेश लागू रहेगी.

पुलिस आयुक्त फणसालकर ने कहा कि इस दौरान निजी इमारतों में पोस्टर्स, झंडा, बैनर्स, कपड़े के फलक, नोटिस चिपकाने, घोषणा लिखने आदि के लिए पहले भूखंड मालिक की अनुमति लेनी पड़ेगी. लिखित अनुमति को संबंधित थानों में दिखाकर पुलिस का एनओसी लेना पड़ेगा. यह निषेधाज्ञा आदेश 4 जनवरी रात 12 बजे से 21 जनवरी रात 12 बजे तक लागू रहेगा. निषेधाज्ञा का हनन करने वालों पर महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 131 के बत कार्रवाई की जाएगी.