ठाणे में लॉकडाउन हुआ शिथिल, शुरू होंगे रिक्शा और बस सेवा

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दुकानों को भी ऑड और इवेन की तर्ज पर शुरू करने की मिली हरी झंडी

ठाणे.  केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा लॉक डाऊन को शिथिल किये जाने के निर्णय के बाद अब ठाणे मनपा ने शहर में लॉक डाउन में शिथिलता देने का निर्णय लिया है. मनपा आयुक्त विजय सिंघल ने नियम और शर्तों को राज्य की तरह ही कायम रखते हुए शहर में अब रिक्शा, टैक्सी और बस में यात्रा करने की छूट दी है. साथ ही कंटेन्मेंट जोन को छोड़कर शहर के अन्य परिसरों में मार्किट सुबह 9 से शाम 5 बजे तक शुरू रहने वाला है. 

 ठाणे महानगर पालिका ने इस संदर्भ में एक परिपत्रक निकाला हैं. इस आदेश के अनुसार अब सार्वजनिक स्थान पर जाने की अनुमति दी भले गई है, लेकिन अत्यावश्यक होने पर ही बाहर निकलने का स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया गया है. साथ ही भीड़भाड़ वाले जगहों से बचने की सलाह दी गई है. साथ ही मॉर्निग वॉक को भी अब हरी झंडी दे दी गई है. साथ ही सार्वजनिक स्थान पर भीड़ न करने, पांच से अधिक लोगों को एक जगह पर एकत्रित न होने और 5 लोग यदि एक साथ है तो 6 फुट का डिस्टेन्स रखने जैसे निर्देशों का पालन करने का आदेश पारित किया है. वहीं दूसरी तरफ शहर में अब रिक्शा, टैक्सी और बस की यात्रा को चलाने की अनुमति दी गई है लेकिन रिक्शा और टैक्सी में चालक और दो यात्री, चार पहिया वाहन में भी इसी प्रकार के निर्देश दिए गए है. जबकि मोटरसाइकिल पर सिर्फ एक व्यक्ति को अनुमति दी गई है.  जबकि बसों में यात्रा के दौरान सिर्फ 50 फीसदी यात्री को अनुमति और निजी कामों पर और कार्यालयों में 10 फीसदी कर्मचारियों के साथ शुरू करने की हरी झंडी मनपा प्रशासन की तरफ से दी गई है.   

ऑड और इवेन पद्धति द्वारा दुकानों को खोलने की अनुमति

इसके अलावा कंटेन्मेंट जोन को छोड़कर शहर के अन्य स्थानों के मार्केट और बाजार पेठ में ऑड और इवेन (सैम व विषम) तारीख के अनुसार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रखने की अनुमति मनपा प्रशासन की तरफ मंजूरी दी है. साथ ही मनपा की तरफ से चेतावनी भी दी गई है कि जो इन नियमों और शर्तों का उलंघन करेगा उसे कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है.  

शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक कार्यक्रम और सिनेमा हॉल पर पाबंदी जारी

इन घोषणाओं के साथ मनपा प्रशासन ने राज्य और केंद्र की तर्ज पर स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण संस्था, कोचिंग क्लासेस, सिनेमा हॉल, अन्य धार्मिक कार्यक्रम को अनुमति देने से इनकार कर दिया गया हैं. वहीं कंटेन्मेंट जोन में सहायक आयुक्त को परिसीमा निश्चित करने का अधिकार दिया गया है. इन जगहों पर अत्यावश्यक सेवाओं और वस्तुओं की आपूर्ति को छोड़कर अन्य सेवाओं को बन्द रखने का निर्देश मनपा की तरफ से दिया गया हैं.