Violation of rules, action on 6080 - penalty of 28 lakh recovered

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    भिवंडी. महाराष्ट्र (Maharashtra) में सोमवार से 5 चरणों में अनलॉक (Unlock) प्रक्रिया शुरू हो रही है। जिसके तहत कोविड पॉजिटिविटी दर (Covid Positivity Rate) और ऑक्सीजन बेड (Oxygen Bed) की उपलब्धता पर भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिका को लेवल-3 में रखा गया है। इस संदर्भ में ठाणे के जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर ने एक पत्रक जारी करते हुए बताया है कि ‘ब्रेक द चेन’ के तहत 7 जून ने नए नियम जारी किए गए हैं। नए नियम 7 जून की सुबह 7 बजे से 13 जून की रात 12 बजे तक के लागू रहेंगे।

    सोमवार से भिवंडी में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) जिस तरह से शुरू है उसी तरह शुरू रहेगी। यानी शाम 5 बजे से नाइट कर्फ्यू (संचारबंदी) कायम है। इसी तरह सुबह से शाम 5 बजे तक धारा 144 (जमाबंदी) लागू रहेगी। यानी इसमें कोई बदलाव नहीं है।

    सभी दुकानें, संस्थान, रेस्टॉरेंट्स, गार्डन शुरू

    सभी दुकानों और संस्थान शाम 4 बजे तक खुले रखे जा सकेंगे। अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़ कर बाकी दुकानें और संस्थान शनिवार और रविवार बंद रहेंगे। रेस्टॉरेंट शाम 4 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता से शुरू रखने की इजाजत है, लेकिन शाम 4 बजे के बाद सिर्फ पार्सल सेवाएं शुरू रखी जाएंगी। इसी तरह गार्डन, मैदान, साइकिलिंग मॉर्निंग/ इवनिंग वॉक सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक शुरू रहेंगे। खेल के मैदान सुबह 5 बजे से 9 बजे तक और शाम 6 बजे से 9 बजे तक खुले रहेंगे।

    ऑफिस, कंस्ट्रक्शन, जिम सलून शाम 4 बजे तक शुरू

    अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़ कर प्राइवेट ऑफिस शाम 4 बजे तक खोले जा सकेंगे। कंस्ट्रक्शन के काम के लिए शाम 4 बजे तक इजाजत दी गई है। ई-कॉमर्स की सारी सेवाएं शुरू रहेंगी। जिम, सलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, वेलनेस सेंटर शाम 4 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शुरू रखें जा सकेंगे।

    सांस्कृतिक कार्यक्रम, विवाह, अंतिम संस्कार से जुड़े नियम

    सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शाम 4 बजे तक शुरू रखें जा सकते हैं, लेकिन शनिवार, रविवार ये बंद रहेंगे। विवाह के लिए 50 लोगों तक की उपस्थिति को अनुमति है। अब दो घंटे की शर्तें नहीं रहेंगी। अंतिम संस्कार में 20 लोगों तक शामिल होने की इजाजत रहेगी।

    ऑफिस और बिजनेस के लिए छूट

    सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खोलने की छूट दी गई है। निर्यात व्यापार से जुड़े लघु और मध्यम उद्योग, अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित उद्योग और देश की सुरक्षा से संबंधित उद्योग पूरी क्षमता से काम कर सकेंगे। बाकी उद्योगों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शुरू रखने की इजाजत होगी, लेकिन कर्मचारी और मजदूरों के आने-जाने का प्रबंध खुद करना होगा। जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर ने बताया है कि उक्त आदेश का पालन सभी संबंधित व्यक्तियों को करना आवश्यक है। जो भी इसकी अवहेलना करेगा उसके खिलाफ आपत्ति व्यवस्थापन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय साथ रोग नियंत्रण अधिनियम 1897 व भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी।

    दिशा- निर्देशों का पूर्णतया पालन करना जरूरी

    अनलॉक के बारे में शहर के कई दुकानदारों का कहना है कि जिलाधिकारी द्वारा दुकान खोलने की समय सीमा सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक है जो करीब 8 बजे रात तक होनी चाहिए थी। उक्त संदर्भ में मनपा कमिश्नर डॉ. पंकज आसिया का कहना है कि शहरवासियों को कोरोना संक्रमण बचाव के लिए अनलॉक दिशा- निर्देशों का पूर्णतया पालन करना जरूरी है। नियमों के पालन से आगामी समय में तमाम पाबंदियां शीघ्र हटाई जा सकती है।