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    ठाणे. राज्य सरकार द्वारा पाबंदियों में छूट देने के आदेश के तहत ठाणे (Thane) में सभी दुकानों (All Shops) को खोलने की अनुमति दी गयी है।  सभी दुकानें सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी।  ठाणे महानगरपालिका कमिश्नर (Thane Municipal Commissioner) डॉक्टर विपिन शर्मा की तरफ से सोमवार को जारी आदेश के मुताबिक, अत्यावश्यक सामानों की दुकानों को छोड़ अन्य दुकानें सप्ताह में पांच दिन ही चालू रहेंगी।  इन दुकानों को शनिवार और रविवार बंद (Saturday and Sunday Closed) रखा गया है।  

    शहर में मॉल और शॉपिंग कॉम्पलेक्स को शुरू करने की इजाजत नहीं दी गयी है और वे बंद रहेंगे।  शहर में दो बजे के बाद मेडिकल इमरजेंसी और अति आवश्यक स्थिति के अलावा किसी भी प्रकार की आवाजाही पर पाबंदी रहेगी।  ई-कॉमर्स के जरिये सामानों का वितरण और होम डिलीवरी शुरू रहेंगी।  दुकानों में सामानों की आपूर्ति करने वाले मालवाहक वाहनों की आवाजाही शुरू होगी उन पर पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। 

    कृषि उत्पादन की  दुकानें सुबह 7 से सायं 7 तक चालू रहेंगी

     कृषि उत्पादन से जुड़े सामान की बिक्री करने वाली दुकानें सुबह 7 से सायं 7 तक चालू रहेंगी।  कोरोना से जुड़े काम करने वाले कार्यालयों के अलावा अन्य सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति 25 फीसदी रहेगी, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर जिलाधिकारी के आदेश से कर्मचारियों को बढ़ाया जा सकता है। 

    छोटे होटलों को शुरू करने का आदेश 

    इस आदेश में मॉल्स को अलग रखा गया है।  इन्हें अपने आस्थापना को शुरू करने की अनुमति नहीं दी गई है।  हालांकि शहर के छोटे होटलों को शुरू करने का आदेश दिया गया है, जबकि बड़े होटल, रेस्टॉरेन्ट में इसके पहले भी पार्सल की सुविधा शुरू करने की अनुमति दी गई थी जिसे यथावत रखा गया है।