10 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस

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  • मरीजों के उपचार शुल्क के बिल में गड़बड़ी 

नवी मुंबई. मरीजों के उपचार शुल्क के बारे में राज्य सरकार के द्वारा एक निश्चित राशि तय की गई है. जिसके बारे में मनपा कमिश्नर ने मनपा क्षेत्र की सभी निजी और चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा संचालित अस्पतालों को सूचना पत्र के माध्यम से अवगत कराया था. इसके बावजूद कुछ अस्पतालों के द्वारा मरीजों से उपचार शुल्क की राशि वसूलने में त्रुटियां पाई गई हैं. जिसे गंभीरता से लेते हुए मनपा कमिश्नर ने ऐसी 10 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.  

गौरतलब है कि राज्य सरकार के द्वारा मरीजों को वाजिब दर पर बेहतर उपचार मुहैया कराने का अध्यादेश निजी व चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित अस्पतालों के लिए जारी किया गया था. जिसके अनुसार नवी मुंबई मनपा के क्षेत्र में मरीजों का उपचार करने का निर्देश मनपा कमिश्नर अभिजीत बांगर ने मनपा क्षेत्र की सभी निजी व चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित अस्पतालों को दिया है. जिस पर अमल नहीं करने व मनमाना उपचार शुल्क वसूलने वाली 10 अस्पतालों को मनपा कमिश्नर बांगर ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

 समिति करती है उपचार बिल की जांच

गौरतलब है कि मनमाना उपचार शुल्क वसूलने वाली अस्पतालों पर अंकुश लगाने के लिए मनपा कमिश्नर बांगर ने अस्पतालों के बिल की जांच करने के लिए समिति बनाई है. जो निजी अस्पतालों के बिल से संबंधित आई शिकायत के आधार पर अस्पतालों के बिल की जांचकर के मनपा कमिश्नर को अपनी रिपोर्ट सौंपती है. जिसके आधार पर मनपा कमिश्नर गड़बड़ी करने वाली अस्पतालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का काम करते हैं. इसी कड़ी में मनमाना शुल्क वसूलने वाली 10 अस्पतालों को मनपा कमिश्नर ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है.