बरसात में पर्यटन स्थल पर नहीं घूम सकेंगे पर्यटक

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जिला प्रशासन ने प्रतिबंधात्मक आदेश किया लागू 

ठाणे. ठाणे जिले के पर्यटन स्थलों पर पर्यटक इस बरसात में नहीं घूम सकेंगे. क्योंकि जिले के झरनों, तालाबों पहाड़ी क्षेत्रों सहित अनेक स्थलों पर वैश्विक महामारी कोरोना के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना मुश्किल है और इससे कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है. इसलिए जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर ने पर्यटक क्षेत्र में भी किसी भी प्रकार का संक्रमण न हो इसलिए जिले के सभी पर्यटन स्थल पर प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया है. 

जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर का कहना है कि ठाणे जिले में मानसून के दौरान बड़े पैमाने पर पर्यटक झरनों, तालाबों और पहाड़ी क्षेत्रों ठहरने और बरसात का लुफ्त उठाने के लिए आते है. कई जगहों पर जीवित हानि का का मामला भी प्रकाश में कई बार आया है. ऐसे में कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अनुसार और संक्रामक बीमारी नियंत्रण कायदा 1897 व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत प्रदान किये गए अधिकार का उपयोग कर ठाणे जिले के टाहसडिल निहाय स्थलों में प्रतिबंधात्मक आदेश लागु किया गया है. 

इन जगहों पर लागू रहेगा आदेश 

ठाणे जिले के येऊर स्थित झरना (धब धबा), सभी तालाब, कलवा-मुंब्रा रेती बंदर सिद्धगढ़ पहाड़ी क्षेत्र, सोनाले गणपति लेनी, हरिश्चंद्र गढ़, बारवी बांध, भातसा बांध स्थल, कुन्डन, दहीगांव, माहुली किला, मुंब्रा बायपास के पास के सभी झरने, गायमुख रेतीबंदर पडाले डैम, मालशेज घाट के सभी झरने, पलू चेरवली, अशोक झरना, खरोड, आजा पर्वत (डोलखांब), सापगांव नदी किनारा, कलंबे नदी किनारा,

घोडबंदर रेतीबंदर, उत्तन सागरी किनारा खोपवली, गोरखगड, सिंगापुर नानेघाट, धसई डैम, आंबेटेबे मुरबाड कसारा के सभी झरने, कांबा पावशेपाडा, खडवली नदी परिसर, टिटवाला नदी परिसर, गणेश घाट चौपाटी नदी नाका, गणेशपुरी नदी परिसर कोंडेश्वर, धामणवाडी, तारवाडी, भोज, वऱ्हाडे, दहिवली, मलीचीवाडी जैसे पर्यटन क्षेत्रों का सामावेश है. 

झरनों और तालाबों में उतरकर नहाने पर पाबंदी 

जिलाधिकारी नार्वेकर का कहना है कि झरना तथा तालाब के स्थान के आसपास के करीब एक किलोमीटर के इर्द-गिर्द के क्षेत्र में 19 जून से आगे के आदेश पारित होने तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया गया है. इन जहगों पर झरनों और तालाबों में उतरने, तैरने और इनके आसपास बैठने पर पाबंदी लगाया गया है. साथ ही अत्यावश्यक सामानों को धोने वाले वाहनों को छोड़कर दो पहिया और चार पहियाँ वाहनों के आवागमन के लिए रोक लगाया गया है.