बिल्डर से हफ्ता वसूली, खालिद गुड्डू और उनके 3 साथी गिरफ्तार

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  • चारों आरोपी को 2 अक्टूबर तक मिली पुलिस रिमांड

भिवंडी. भिवंडी के एक बिल्डर से एक लाख रुपए हफ्ता वसूली के मामले में ठाणे अपराध शाखा पुलिस दल ने भिवंडी एमआईएम जिला अध्यक्ष शेख खालिद गुड्डू और उनके 3 अन्य साथी इफ्तेखार अहमद उर्फ बबलू मुख्तार शेख उर्फ कानिया (50) फैज आलम नूर शेख (50) और गुलाम मोहम्मद अब्दुल रजाक खान (54) को हफ्ता लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने उक्त चारों आरोपी को शुक्रवार के दोपहर में भिवंडी न्यायालय में पेश किया. जहां न्यायालय ने सभी चारों आरोपी को 2 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है. इस मामले की जांच ठाणे अपराध शाखा पुलिस कर रही है. एमआईएम जिलाध्यक्ष खालिद गुड्डू और उनके अन्य साथियों की हफ्ताखोरी के मामले में हुई गिरफ्तारी से भिवंडी के राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा हुआ है.

मिली जानकारी के अनुसार भिवंडी शहर के बिल्डर तकविम उर्फ भूटू एजाज खान (45) निवासी समरू बाग, दरगाह रोड, भिवंडी ने सन 2014 से दीवान शाह परिसर में 5 मंजिली बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू किया है. सूत्रों के अनुसार आरोपी शेख खालिद गुड्डू ने बिल्डर को धमकी दी कि यह बांधकाम ट्रस्ट की जगह पर अवैध तरीके से किया जा रहा है, जिसकी शिकायत महानगरपालिका प्रशासन में करके निर्माण कार्य तुड़वा दूंगा. यह धमकी देकर खालिद गुड्डू ने बिल्डर से 50 लाख रुपये हफ्ते की मांग की.

सूत्रों ने बताया है कि अभी तक इस मामले में शेख खालिद गुड्डू ने बिल्डर से लाखों रुपए वसूली की है और बाकी की रकम के लिए बिल्डर पर जान से मरवाने की धमकी देकर दबाव डालते रहे थे, जिससे परेशान होकर बिल्डर तकविम खान ने ठाणे अपराध शाखा में कुछ दिन पहले खालिद गुड्ड व उनके साथियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी. बिल्डर की शिकायत पर अपराध शाखा पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से मुख्य आरोपी एमआईएम भिवंडी शहर जिलाध्यक्ष खालिद गुड्डू के समद नगर स्थित बंगले पर गुरुवार की देर रात छापेमारी की. छापेमारी में ठाणे अपराध शाखा पुलिस ने हफ्ता की रकम लेते हुए खालिद गुड्डू को रंगे हाथ गिरफ्तार किया.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार खालिद गुड्डू के पास से 54 हजार रुपए, गुलाम खान के पास 27 हजार, इफ्तेखार के पास से 25 हजार 800 रुपये व फैज के पास से 27 हजार रुपये बरामद किए. इसी के साथ छापामारी दस्ते ने 75 हजार कीमत के 5 मोबाइल, आधार कार्ड और एक बंदूक जब्त की है. इस मामले में भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन कुंभारवाडा पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 364 अ, 386, 387, 34 और आर्म एक्ट 3, 25 के तहत मामला दर्ज किया है. मामले की जांच ठाणे अपराध शाखा घटक क्रमांक 1 कर रही है. पुलिस सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार शेख खालिद गुड्डू के विरुद्ध गुजरात, पुणे, अलीबाग सहित भिवंडी के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में करीब 23 अपराधिक मामले दर्ज हैं.