Corona attack even in jails in Delhi, 66 prisoners covid positive in three jails of the national capital, 48 employees also infected
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बांदा (उप्र).  जिले की एक अदालत ने आठ साल की दलित बच्ची के साथ बलात्कार का दोष सिद्ध हो जाने पर बुधवार को दोषी युवक को 20 साल कैद की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता रामसुफल सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि “अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद आरोपी युवक छोटे उर्फ अजय सिंह को आठ साल की दलित बच्ची के साथ बलात्कार का दोषी करार दिया।

उन्होंने बताया कि अदालत ने बुधवार को दोषी अजय सिंह को 20 साल कैद की सजा सुनाई और उसपर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की 75 फीसदी धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश हुआ है।” उन्होंने बताया कि “मरका थाना क्षेत्र में यह घटना 22 जुलाई 2017 को करीब तीन बजे दिन में उस समय घटी थी, जब बच्ची जंगल में अपने मवेशी चरा रही थी। बलात्कार की घटना को अंजाम देने के बाद दोषी युवक पीड़िता को गंभीर हालत में जंगल में ही छोड़कर फरार हो गया था।” सहायक अधिवक्ता ने बताया कि “दोषी उच्च न्यायालय से जमानत पर था, जिसे सजा सुनाने के बाद जेल भेज दिया गया है।”