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नोए़डा. मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली से सटे UP के नोएडा (Noida) में पुलिस ने गणतंत्र दिवस (Republic Day) पर सुरक्षा (Security) के चलते आने वाले कुछ दिनों के लिए धारा 144 लागू (Section 144) कर दी है। नोएडा पुलिस ने अपने आदेश में अब आने वाली 22 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक नोएडा में धारा 144 के तहत किसी भी तरह के प्रदर्शन पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। इसके साथ ही साथ ही अब प्राइवेट ड्रोन उड़ाने की भी कोई अनुमति नहीं होगी। 

अपने जारी आदेश में नोएडा पुलिस ने कहा है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस (Republic Day) के अवसर पर दिल्ली में होने वाले कार्यक्रमों के चलते  सुरक्षा व्यवस्था चाक-चोबन्द बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है। यही नहीं पुलिस की माने तो इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) का दौरा भी इस दौरान संभव है, इसलिए भी सुरक्षा को लेकर और कड़क निर्देश जारी किए गए हैं।

इस जानकारी के अनुसार, नोएडा पुलिस ने बीते 22 जनवरी की देर रात जारी किए गए अपने आदेश में कहा है कि आने वाली 26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर बड़ी संख्या में नोएडा से भी लोगों के जाने की संभावना दिख रही है। वहीं गौतम बुद्धनगर में भी इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन होना है। ऐसे जरुरी समय में असामाजिक तत्वों द्वारा किसी भी तरह की अवांछित गतिविधियों को रोकने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। नोएडा के अपर पुलिस उपायुक्त आशुतोष द्विवेदी द्वारा जारी आदेश में बिना इजाजत धरना-प्रदर्शन करने पर अब पाबंदी है। साथ ही लोगों को निजी ड्रोन उड़ाने से भी सख्त मनाही है।

क्या हैं नोएडा पुलिस के आदेश: 

  • 22 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक सुरक्षा कारणों से प्राइवेट ड्रोन उड़ाने पर होगी सख्त पाबंदी।
  • प्रशासनिक अनुमति के बिना न जुलूस निकलेंगे और न ही चक्का जाम हो सकेगा।
  • लाठी-डंडा, बल्लम, स्टिक या अन्य प्रकार के हथियारों लेकर चलने पर अब पाबंदी है। वहीं अब सिर्फ पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों को ही इसकी इजाजत रहेगी।
  • समाज में तनाव फैलाने वाले ऑडियो या वीडियो बजाने या दिखने पर भी अब रोक होगी।
  • शादी समारोहों में भी अब किसी भी प्रकार के घातक हथियारों का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है।